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नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा

Chakradharpur: पश्चिमी सिंहभूम जिले के सोनुआ थाना क्षेत्र में नाबालिक के साथ दुष्कर्म करने के मामले में न्यायालय ने पोक्सो एक्ट के तहत 10 साल का सजा सुनाया. साथ ही 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया हैं. जानकारी के अनुसार पश्चिमी सिंहभूम जिले के सोनुआ थाना क्षेत्र के खारीमाटी पोटकासाई गांव निवासी मनोज जामुदा ने 7 मई 2020 को पीड़िता के घर रात  में गया था. पहले आरोपी ने नाबालिक को बहला फुसलाकर और शादी का प्रलोभन देकर  कर अपने घर ले गया और वहां उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया . इसके बाद वह लगातार यौन शोषण करता रहा. जब पीड़िता शादी करने को कहा तो मनोज ने उसे धोखा देने लगा. साथ ही शादी से मुकर गया. पीड़िता ने अपनी आपबीती परिजनों को सुना दिया. इसके बाद मामला दर्ज कराया गया. बाद में पुलिस आरोपी मनोज जामुदा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. पुलिस सभी पहलू की जांच पड़ताल कर सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह करते हुए न्यायालय में प्रस्तुत किया.

इसके बाद न्यायालय में नाबालिक  के साथ दुष्कर्म करने का साक्ष्य मिल जाने से प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने पोक्सो एक्ट के तहत आरोपी को 10 साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई और 10 हज़ार रुपए जुर्माना लगाया है.

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