
Ranchi: नाबालिग से दुष्कर्म करने मामले में दोषी सिल्ली निवासी सुमित मंडल को पोक्सो मामले के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल की अदालत ने 10 साल सजा सुनाई है. साथ ही उसपर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.जुर्माना राशि नहीं देने पर उसे अतिरिक्त 6 माह की सजा भुगतनी होगी. बता दें कि नदी में नहाने जा रही नौवीं की छात्रा से अभियुक्त ने पहली बार 3 जून 2020 को दुष्कर्म किया था. साथ ही इस घटना के बारे में किसी को जानकारी देने पर जान से हाथ धोने की धमकी दिया था. कुछ दिनों बाद फिर उसने दुष्कर्म किया था. जिससे नाबालिग पीड़िता गर्भवती हो गई थी. गर्भवती होने के बाद मामले की जानकारी उसके परिजन को हुई और उसके बाद परिजनों ने सिल्ली थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. पुलिस ने आरोपी को 26 दिसंबर 2020 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, उसके बाद से वह लगातार जेल में है.
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