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आरबीआई ने सुमेरपुर मर्केंटाइल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया

New Delhi: भारतीय रिजर्व बैंक इन दिनों बैंकों पर सख्ती से नजर रख रहा है. अगर आरबीआई किसी बैंकों की जांच करता है और इस दौरान नियमों के उल्लंघन से संबंधित कोई खामी पाई जाती है तो उनपर जुर्माना लगाने, बैंकिंग लाइसेंस रद्द करने से लेकर बैन तक लगाया जाता है. हाल में पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर बैन लगाने के बाद अब इस बार आरबीआई ने सुमेरपुर मर्केंटाइल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक पर एक्शन लिया है.

रिजर्व बैंक ने बुधवार को राजस्थान के पाली स्थित सुमेरपुर मर्केंटाइल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है. इसका कारण ये है कि इस बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं.

एक बयान में रिजर्व बैंक ने कहा कि राजस्थान के सहकारी समितियों के पंजीयक से भी बैंक को बंद करने और एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है. इसके मुताबिक, परिसमापन पर प्रत्येक जमाकर्ता जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) से अपनी जमा राशि की पांच लाख रुपये तक की जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने का हकदार होगा.

रिजर्व बैंक (RBI) ने कहा, ‘‘बैंक के आंकड़ों के अनुसार, 99.13 प्रतिशत जमाकर्ता डीआईसीजीसी से अपनी जमा राशि की पूरी राशि प्राप्त करने के हकदार हैं.

रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर लगाया बैन

बीते महीने रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर बड़ी कार्रवाई की. आरबीआई ने 31 जनवरी को आदेश जारी करते हुए पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को 29 फरवरी के बाद किसी भी ग्राहक खाते, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स, वॉलेट, फास्टैग और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड में आगे जमा, लेनदेन या टॉप-अप रोकने के लिए कहा था. केंद्रीय बैंक ने इसकी समय सीमा अब बढ़ाकर 15 मार्च कर दी है.

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