
Ranchi: कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के एक मामले में हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है. हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति अंबुजनाथ की कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी. पूर्व में दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत में मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था. राहुल गांधी की ओर से अधिवक्ता दीपांकर ने पैरवी की वहीं याचिकाकर्ता नवीन झा की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार, अधिवक्ता कुमार हर्ष एवं अधिवक्ता विनोद साहू ने पक्ष रखा.
साल 2018 का है मामला
यह मामला साल 2018 का है. उस दौरान दिल्ली में कांग्रेस अधिवेशन के दौरान राहुल गांधी ने भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पर निशाना साधा था. उन्होंने कहा था कि एक हत्यारा सिर्फ भाजपा में ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, कांग्रेस में नहीं.
भाजपा नेता नवीन झा ने की थी शिकायत
अमित शाह के खिलाफ कथित रूप से राहुल गांधी के इस आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद भाजपा नेता नवीन झा ने निचली अदालत में एक याचिका दायर की थी और बाद में मामला हाई कोर्ट पहुंचा.
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