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बगैर मान्यता के चल रहे तकनीकी संस्थानों पर नकेल कसेगी सरकार

 

किराये के मकान पर चलनेवाले संस्थानों की होगी जांच, संबद्धता नहीं रहने पर प्राथमिकी भी : प्रो अरुण कुमार

Ranchi : राज्य सरकार ने किराये के मकान में बगैर संबद्धता के चलनेवाले संस्थानों पर कार्रवाई करने का फैसला लिया है. राज्य के उच्चतर, तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास विभाग के पास आ रही शिकायतों के बाबत यह फैसला लिया गया है कि ऐसे संस्थानों के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज करायी जायेगी. विभाग के निदेशक प्रो अरुण कुमार ने कहा है कि उच्चतर शिक्षा महकमे में आ रही शिकायतों के बाद यह तय किया गया है कि सरकार अवैध संस्थानों पर कार्रवाई करे. उनका कहना है कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआइसीटीई) और एसबीटीई की मान्यता के बगैर कोई भी पेशेवर कोर्स संचालित नहीं हो सकते हैं. उन्होंने कहा कि एआइसीटीई की संबद्धता के बगैर कोई भी पाठ्यक्रम संचालित करना अवैध है. उन्होंने कहा कि किराये के मकान में भी किसी तरह का तकनीकी पाठ्यक्रम नहीं चलाया जा सकता है. ऐसे संस्थानों को सरकार के स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की तरफ से भी मान्यता नहीं दी जा सकती है. न्यूजविंग में एनआइपीएस स्कूल ऑफ होटल मैनेजमेंट के बारे में यह समाचार प्रकाशित भी किया गया था कि संस्थान की तरफ से बगैर मान्यता के ही डिग्री, डिप्लोमा कोर्स संचालित किये जा रहे हैं.

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एनआइपीएस स्कूल के खिलाफ मिली हैं शिकायतें

न्यूजविंग से बातचीत करते हुए प्रो कुमार ने कहा कि उनके पास एनआइपीएस स्कूल ऑफ होटल मैनेजमेंट की शिकायतें मिली थीं. इस संस्थान के बारे में कई जगहों से लगातार शिकायतें मिल रही हैं. सरकार ने अब इस संस्थान की गतिविधियों की जांच कराने का निर्णय लिया है. विभाग के विशेषज्ञों की टीम से संस्थान की जांच करायी जायेगी. हालांकि एक बार संस्थान की जांच की गयी है. जिसमें जांचकर्ताओं से यह कहा गया है कि अशोकनगर शाखा में सिर्फ शॉर्ट-टर्म कोर्स ही संचालित हो रहे हैं. यह बताने पर कि 40 से अधिक स्टूडेंट्स का दाखिला 2018-19 के लिए डिग्री स्तरीय पाठ्यक्रम को लेकर किया गया है. इस पर प्रो कुमार ने कहा कि यह सरासर अवैध है. शॉर्ट टर्म कोर्स के नाम पर डिग्री अथवा डिप्लोमा स्तरीय पाठ्यक्रम नहीं चलाया जा सकता है. राज्य सरकार संस्थानों को तभी अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करती है, जब उनके पास निजी भवन, कैंपस और अपनी जमीन हो. ऐसा नहीं होने पर संस्थान के प्रमोटरों और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने का भी प्रावधान किया गया है.

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