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HC को राज्य सरकार ने बताया, हजारीबाग में नाबालिग को एसिड पिलाए जाने के मामले में आरोपी का गुजरात में हो चुका है पॉलीग्राफिक टेस्ट, अब तक नहीं पहुंची रिपोर्ट

Ranchi: हजारीबाग में दिसंबर 2019 में एक नाबालिग को उसके परिचित द्वारा एसिड पिलाए जाने के मामले में कोर्ट के स्वत: संज्ञान की सुनवाई बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट में हुई. मामले में राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि पॉलीग्राफ़ टेस्ट कराने के लिए आरोपी को मामले के अनुसंधानकर्ता पुलिस के साथ गुजरात, गांधीनगर लेकर गए थे। गांधीनगर में 21 अगस्त से 25 अगस्त के बीच आरोपी का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ था, जिसके बाद उसे वापस हजारीबाग लाया गया था। लेकिन आरोपी के पॉलीग्राफिक टेस्ट की रिपोर्ट जो गांधीनगर से 8 सितंबर को पोस्ट से भेजी गई है वह अब तक प्राप्त नहीं हो सकी है। जिस पर कोर्ट ने राज्य सरकार को दो सप्ताह में आरोपी का पॉलीग्राफिक टेस्ट का रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश देते हुए मामले की सुनवाई 11 अक्टूबर निर्धारित की है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। कोर्ट में एमिकस क्यूरी अपराजिता भारद्वाज ने पक्ष रखा। राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार, अधिवक्ता गौरव राज ने पैरवी की।

सरकार के खर्चे पर रिम्स में पीड़िता का इलाज करने का दिया है निर्देश

बता दें कि पूर्व में कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा था कि पिछले आदेश के आलोक में पीड़िता का इलाज रिम्स में हो रहा है या नहीं। कोर्ट ने मामले में हजारीबाग डीसी को निर्देश दिया था कि वह पीड़िता के आगे का ट्रीटमेंट रिम्स, रांची में कराएं। उसके इलाज का खर्च राज्य सरकार वहन करेगी।

क्या है मामला

दरअसल, वर्ष 2019 में हजारीबाग में एक 13 साल की बच्ची जब वह स्कूल से लौट रही थी तो उसके परिचित ने जबरदस्ती उसे एसिड पिला दिया था. जिससे उसकी हालत काफी बिगड़ गई थी. बाद में उसका एम्स पटना और रिम्स रांची में बच्ची का इलाज हुआ था. एसिड पिलाए जाने से 2 महीने तक बच्ची कुछ बोलने में असमर्थ थी. मामले को लेकर हजारीबाग के इचाक थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. मामले को लेकर तत्कालीन चीफ जस्टिस को एक पत्र लिखा गया था. जिसके बाद एक समाचार पत्र में छपी खबर के आधार पर हाईकोर्ट ने इस मामले में स्वत संज्ञान लिया था.

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