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Jharkhand: केंद्रीय संरक्षित स्मारकों के प्रतिबंधित क्षेत्र में हो रहा अनाधिकृत निर्माण, प्राधिकरण ने रोक लगाने का दिया निर्देश

बिना एनओसी के निर्माण पर रोक

Ranchi: राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण संस्कृति मंत्रालय  भारत सरकार ने सेंट्रल प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अवैध रूप निर्माण कराये जाने पर चिंता जतायी है. इसके अध्यक्ष किशोर कुमार बासा ने झारखंड सरकार के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह को पत्र लिखकर सीपीएम के प्रतिबंधित क्षेत्रों में अनाधिकृत रूप से निर्माण कार्य से अवगत कराया है और इस पर तत्काल रोक लगाने के लिए आवश्यक कार्रवाई को कहा है. प्राधिकरण को कई माध्यमों से यह शिकायत मिली थी कि झारखंड में चिंहित्त राष्ट्रीय धरोहरों के प्रतिबंधित क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर मकान-दुकान इत्यादि बनाये जा रहे हैं. प्राधिकरण से इसके लिए एनओसी भी मांगा जा रहा है. प्राधिकरण ने प्राचिन धरहरों, पुरातात्विक स्थलों के संरक्षण के लिए बने कानून का भी जिक्र किया है. राज्य सरकार से अनुरोध किया है और कहा कि वे अपने स्तर से भी सभी अरबन लोकल बॉडी को निर्देशित करें कि बिना प्राधिकरण के अनुमति के किसी भी निर्माण कार्य की अनुमति न दी जाये. ऐसे निर्माण कार्य होने से निर्माण कराने वाले को बाद में शो कॉज,  भवन तोड़ने इत्यादि को नोटिस दिया जाता है, कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाती है. ऐसे में प्राधिकरण की अनुमति से ही प्रतिबंधित क्षेत्र में कोई कार्य किया जाना चाहिए.

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