
Ranchi: 1000 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसे पंकज मिश्रा के सहयोगी बच्चू यादव की ओर से दायर जमानत याचिका की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को हुई. मामले में कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी करते हुए 4 सप्ताह में जवाब दायर करने का निर्देश दिया है मामले की सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी. झारखंड हाईकोर्ट से बच्चू यादव की जमानत याचिका खारिज हो चुकी है इसके बाद उनकी ओर से सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की दायर की गई है. याचिका में कहा गया है कि वह इस मामले में निर्दोष है, साजिश के तहत उन्हें फंसाया गया है.
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बता दें कि बच्चू यादव को ईडी ने रिमांड पर लेकर पूछताछ की थी, इसके बाद 11 अगस्त 2022 को उसे न्यायिक हिरासत पर जेल भेज दिया था. ईडी की ओर से बच्चू यादव, प्रेम प्रकाश सहित तीन के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल हो चुकी है. मामले में उनके खिलाफ ईडी कोर्ट में आरोप गठन भी हो चुका है. उल्लेखनीय है कि ईडी की टीम ने पत्थर व्यवसायी बच्चू यादव को 4 अगस्त को गिरफ्तार किया था. गिरफ्तार करने के पूर्व पत्थर व्यवसाई बच्चू यादव को ईडी की टीम ने दो बार समन जारी किया था, लेकिन निजी कारणों का हवाला देते हुए ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे थे. जिसके बाद भी ईडी ने उसे गिरफ्तार किया था. ईडी की टीम ने पहले ही साहिबगंज में उसके जहाज को जब्त कर लिया है.




