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झारखंड आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक-2022 और झारखंड राज्य कृषि उपज एवं पशुधन विपणन विधेयक-2022 को राज्यपाल से मिली मंजूरी

Ranchi: राज्यपाल रमेश बैस ने शुक्रवार को झारखण्ड विधानसभा से पारित ‘झारखण्ड आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक-2022′ और झारखंड राज्य कृषि उपज एवं पशुधन विपणन विधेयक-2022 पर अपनी स्वीकृति प्रदान की है. आकस्मिकता निधि विधेयक के द्वारा अब राज्य की आकस्मिक निधि से निकासी की राशि 500 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1200 करोड़ रुपये तक की कर दी गई है. वहीं, राज्यपाल रमेश बैस ने ‘झारखण्ड राज्य कृषि उपज एवं पशुधन विपणन विधेयक, 2022’ पर अपनी सहमति प्रदान की है.  झारखण्ड राज्य कृषि उपज एवं पशुधन विपणन विधेयक पर सहमति देते हुए कई सुझाव भी राज्य सरकार को दिये हैं. साथ ही राज्यपाल ने झारखण्ड राज्य बजट सत्र 27 फरवरी, 2023 से आहूत करने की स्वीकृति प्रदान की है.

क्या-क्या दिया है सुझाव

-इस विधेयक के आलोक में नियमावली के गठन के दौरान सभी हितधारकों से व्यापक चर्चा सुनिश्चित की जाय.

-बाजार शुल्क के दर निर्धारण में राज्य के ग्रामीण तथा अनुसूचित जनजातीय समुदाय के कृषकों का विशेष ध्यान रखते हुए शुल्क का निर्धारण किया जाय.

-जिन वस्तुओं पर शुल्क लगाया जाना प्रस्तावित है, उसमें भी छोटे और कमजोर वर्ग से आनेवाले कृषकों के हितों का विशेष ध्यान रखा जाय.

-राज्य स्तर पर गठित कृषि विपणन परिषद में हितसाधकों को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में सहभागी किया जाय.

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