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मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सजायाफ्ता पूर्व मंत्री एनोस एक्का की अपील पर हाइकोर्ट में फैसला सुरक्षित

Ranchi : मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सजायाफ्ता पूर्व मंत्री एनोस एक्का की सजा के खिलाफ दायर अपील याचिका की सुनवाई मंगलवार को झारखंड हाइकोर्ट में हुई. हाइकोर्ट के न्यायमूर्ति गौतम कुमार चौधरी की कोर्ट ने मामले में ईडी और प्रार्थी का पक्ष सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया. सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से कहा गया कि निचली अदालत ने एनोस एक्का जो सजा दी है वह सही है. वहीं प्रार्थी की ओर से खुद को मामले में निर्दोष बताते हुए मनी लॉन्ड्रिंग मामले से बरी करने का आग्रह किया गया था.

बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एनोस एक्का को ईडी कोर्ट ने अप्रैल 2020 में सात साल की सजा सुनायी थी. कोर्ट ने उन पर दो करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया है. बता दें कि पूर्व मंत्री एनोस पर 20 करोड़ 31 लाख 77 हजार रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप था. लॉकडाउन के कारण चार बार सजा के एलान की तिथि बढ़ानी पड़ी थी. ईडी ने अक्टूबर 2009 में एनोस एक्का के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी. ईडी ने 56 गवाहों के बयान दर्ज कराये. एनोस ने अपने पक्ष में 71 गवाहों को पेश किया था.

वहीं एनोस एक्का, उनकी पत्नी मेनन एक्का की आय से अधिक संपत्ति मामले में मिली सजा को भी हाइकोर्ट में चुनौती दी गयी है. इस मामले में 8 नवंबर को सुनवाई होगी. 25 फरवरी 2020 को सीबीआइ के विशेष जज एके मिश्रा की अदालत ने एनोस एक्का, उनकी पत्नी मेनन को 7 साल की सजा सुनायी थी. इसके खिलाफ भी हाइकोर्ट में अपील दायर कर चुनौती दी गयी है.

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