
New Delhi : सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सरकारी नौकरियों में प्रमोशन में आरक्षण के मामले की सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में प्रमोशन में आरक्षण का पैमाने तय करने से इन्कार कर दिया.
कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारों को अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण देने से पहले मात्रात्मक डेटा एकत्र करना चाहिए. इसके साथ ही कोर्ट ने आगे कहा कि संविधान पीठ के फैसलों के बाद नया पैमाना नहीं बना सकता है.
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Reservation in promotion: Supreme Court says state governments ought to collect quantifiable data before granting reservation in promotion to SC/ST employees; further added that it cannot lay down new yardstick after Constitution bench decisions
— ANI (@ANI) January 28, 2022
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