
Ranchi : झारखंड रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (झारेरा) राज्य में रियल इस्टेट प्रोजेक्ट के लिए परमिशन देने का काम करती है. वहीं इसकी शुरुआत से लेकर प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के अलावा खरीद-बिक्री की भी पूरी जानकारी रेरा को देनी होती है. जिससे कस्टमर को बिल्डर किसी भी तरह से ठग न सके. अब रेरा ऑफलाइन प्रोजेक्ट के रजिस्ट्रेशन वालों पर भी सख्त हो गया है.
जिन्हें 30 सितंबर तक अपने प्रोजेक्ट से जुड़े सभी डॉक्यूमेंट ऑनलाइन अपलोड करने का आदेश जारी किया गया है. वहीं इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है.
ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड करने में किसी भी तरह की परेशानी होने पर इस 9386308063 नंबर पर संपर्क किया जा सकता है.
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589 प्रोजेक्ट ऑफलाइन रजिस्टर्ड
राज्य में 589 प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन किया गया है. सभी को रेरा से रजिस्ट्रेशन नंबर भी जारी किया गया. अब रेरा ने सभी बिल्डर्स और प्रोमोटर्स को एप्लीकेशन के साथ प्रोजेक्ट से जुड़े सभी दस्तावेज की सॉफ्ट कॉपी अपलोड करने को कहा है. जिससे रेरा के पास प्रोजेक्ट की जानकारी ऑनलाइन भी उपलब्ध होगी.
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