
New Delhi : सरकार ने लॉकडाउन की अवधि के दौरान ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा अपने मंच के जरिये गैर-आवश्यक वस्तुओं की बिक्री पर रोक लगा दी है. चार दिन पहले ई-कॉमर्स कंपनियों को मोबाइल फोन, रेफ्रिजरेटर और सिले-सिलाए परिधानों आदि की बिक्री की अनुमति दी गई थी, लेकिन अब इस ‘छूट’ को वापस ले लिया गया है. राष्ट्रव्यापी बंद तीन मई तक लागू है.
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इससे पहले के आदेश में कहा गया था कि ई-कॉमर्स कंपनियां 20 अप्रैल से इन उत्पादों की बिक्री कर सकेंगी.
केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने रविवार को इस बारे में आदेश जारी किया. इसमें समेकित संशोधित दिशा-निर्देशों से ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा गैरजरूरी उत्पादों की बिक्री को हटा दिया गया है.
आदेश में कहा गया है कि ई-कॉमर्स कंपनियों से संबंधित प्रावधान जिसमें उनके वाहनों को आवश्यक अनुमति के साथ आवाजाही की अनुमति दी गई थी, को दिशा-निर्देशों से हटाया जा रहा है. हालांकि, इस आदेश को पलटने की वजह तत्काल पता नहीं चल पाई है.
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सरकार ने ट्रेन या विमान यात्री सेवाओं का परिचालन शुरू करने का अभी कोई निर्णय नहीं किया है : जावड़ेकर
इधर, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने रविवार को स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार ने रेल या विमान यात्री सेवाओं का परिचालन शुरू करने का अभी कोई निर्णय नहीं किया है और इस विषय पर अभी कोई चर्चा करना व्यर्थ है.
यह पूछे जाने पर कि क्या सरकार ने रेल या विमान जैसी यात्री सेवाओं को शुरू करने के बारे में कोई समयसीमा तय की है, जावड़ेकर ने बताया, ‘‘ इन्हें एक न एक दिन शुरू होना है लेकिन किस दिन होंगी, उसके बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते. इस बारे में चर्चा करना अभी व्यर्थ है क्योंकि हम प्रतिदिन दुनिया की स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं और रोज कुछ न कुछ नये सबक मिल रहे हैं. इस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं. ’’
जावड़ेकर ने बताया कि कुछ एयरलाइनों ने स्वत: ही 4 मई से बुकिंग शुरू करने का निर्णय किया और इस बारे में उन्होंने नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी से बात की है जिन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार ने अभी ऐसा कोई फैसला नहीं किया है.
उन्होंने कहा, ‘‘ इस बारे में अंतिम निर्णय सरकार करेगी.’’ उन्होंने सुझाव दिया कि इस विषय पर किसी तरह की अटकलें न लगाएं.
गौरतलब है कि कोरोना वायरस के प्रसार से निपटने के लिये सरकार ने 25 मार्च से 14 अप्रैल तक लागू लॉकडाउन को आगे बढ़ाते हुए इसे 3 मई तक कर दिया है. इस दौरान देश में सभी तरह के सार्वजनिक परिवहन, रेलमार्ग और हवाई मार्ग पर यात्रा प्रतिबंध रहा.
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