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लोकसभा के बाद राज्यसभा से तीन तलाक बिल पास, समर्थन में 99 और विरोध में 84 वोट पड़े

Ranchi:  लोकसभा से गुरुवार को तीन तलाक बिल पास होन के बाद मंगलवार को राज्यसभा में बिल पास हो गया. बिल के समर्थन में 99, विरोध में 84 वोट पड़े. इससे पहले बिल पर चर्चा के लिए चार घंटे का समय तय किया गया है. बिल को लेकर बीजेपी ने अपने सांसदों को व्हिप जारी किया है.

यह जदयू और एआईएडीएमके के वॉकआउट के बाद संभव हो पाया है. जदयू और एआइएडीएमके के सदन से वॉकआउट के बाद राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 213 रह गयी. ऐसे में अब बहुमत के लिए 109 वोट चाहिएं थी. इससे पहले विपक्ष के विरोध के बावजूद लोकसभा में ये बिल आसानी से पास हो गया था. हालांकि लोकसभा में जेडीयू ने वोटिंग नहीं की थी.

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इन दलों ने किया विरोध

कांग्रेस, डीएमके, एनसीपी समेत कई विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया. जबकि टीएमसी और सरकार की सहयोगी जेडीयू ने वोटिंग से पहले सदन से वॉक आउट कर दिया. यह बिल पिछली लोकसभा से पास हो चुका था, लेकिन राज्यसभा से इस बिल को वापस कर दिया गया था.

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ओवैसी के संशोधन को किया खारिज

16वीं लोकसभा का कार्यकाल खत्म होने के बाद इस लोकसभा में सरकार कुछ बदलावों के साथ फिर से बिल को लेकर आयी. इस बिल को राज्यसभा से पारित कराने की चुनौती सरकार के सामने थी. लोकसभा में बिल को विचार के लिए पेश करने के पक्ष में 303 और विपक्ष में 82 वोट पड़े थे.

इसके बाद बिल में प्रस्तावित संशोधनों पर वोटिंग हुई और AIMIM नेता और सांसद असदुद्दीन ओवैसी की ओर से लाये गये संशोधन को सदन ने खारिज कर दिया था. ओवैसी की ओर से दिये गये दूसरे संशोधन को भी सदन ने खारिज कर दिया था.

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