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नाबालिग के अपहरण,  बलात्कार और हत्या के मामले  में 17 लोग को आजीवन कारावास

इटखोरी थाना क्षेत्र के बहुचर्चित मामले में न्यायालय का फैसला

Chatra : जिले के इटखोरी थाना क्षेत्र के राजा केंदुआ गांव की नाबालिग की अपहरण, बलात्कार व हत्या मामले में अदालत ने 17 आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. एडीजे वन  आशुतोष कुमार दुबे ने यह फैसला सुनाया है. मई 2018 में समत रविदास की नाबालिग पुत्री के साथ जघन्य कृत्य को अंजाम दिया था.

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घटना के बाद मामले ने काफी तूल पकड़ लिया था. मालूम हो कि नाबालिग युवती के बलात्कार के बाद गांव में मुखिया एवं सरपंच के नेतृत्व में बैठक का आयोजन किया गया जिसमें मारपीट एवं हंगामा हो गया था. मुखिया, सरपंच सहित गांव के कुल 20 लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया था.

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अदालत ने मुखिया एवं सरपंच को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया था. बलात्कार के मुख्य आरोपी धनु भुईयां को एक लाख रूपये का जुर्माना भी लगाया था. सुधीर भुइयां के खिलाफ फिलहाल मामला चल रहा है. सुधीर का मामला जुबेनाइल कोर्ट में है.

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