
Ranchi: 100 करोड़ रुपए के मिड डे मील घोटाले के आरोपी संजय कुमार तिवारी की जमानत याचिका झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज कर दी. इससे पूर्व भी एक बार झारखंड हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज की थी, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी. इसके बाद संजय कुमार तिवारी की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में दोबारा जमानत के लिए आग्रह किया गया था.
इसे भी पढ़ें: हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट का आदेश रखा बरकरार, कहा – वृद्ध पिता का भरण-पोषण करना पुत्र का पवित्र कर्तव्य
बता दे कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संजय कुमार तिवारी के खिलाफ ईसीआईआर 3/ 2021 दर्ज किया गया है. बता दें कि मामले में संजय कुमारी तिवारी, अजय उरांव एवं राजू वर्मा के खिलाफ पूर्व में ईडी के विशेष न्यायाधीश दिनेश राय की कोर्ट में आरोप गठित किया जा चुका है. दरअसल, ईडी ने मिड डे मील घोटाले को लेकर प्राथमिकी दर्ज की थी। इससे पहले सीबीआई ने अगस्त 2017 में संजय तिवारी एसबीआई हटिया ब्रांच के मैनेजर अजय उरांव सहित तीन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर तफ्तीश प्रारंभ की थी.




