
Ranchi: लव जिहाद एवं यौन शोषण मामले में आरोपी कोचिंग संचालक तनवीर अख्तर को सीजेएम कोर्ट से राहत नहीं मिली. कोर्ट ने आरोपी तनवीर की जमानत याचिका खारिज कर दी. बता दें कि मामले को लेकर मॉडल मानवी राज ने 9 जून को जुडिशल मजिस्ट्रेट सृष्टि घई की अदालत में सीआरपीसी की धारा 164 के तहत बयान दर्ज कराया था. दरअसल, मॉडल मानवी राज ने कोचिंग संचालक तनवीर अख्तर पर लव जिहाद का आरोप लगाई है. इस मामले को लेकर गोंदा थाना में एफआईआर दर्ज किया गया है. मामले में तनवीर अख्तर को पुलिस गिरफ्तार किया है.
क्या है मामला
साल 2021 में मानवीय राज ने गूगल पर सर्च कर मॉडलिंग सीखने रांची आई थी. उसी साल होली पर्व के आयोजन पर तनवीर अख्तर ने अपने कोचिंग संस्थान में पार्टी दिया था और पार्टी के दौरान ही कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर गलत काम किया था. जिसके बाद उसका वीडियो बना लिया और बार-बार वीडियो दिखाकर मानवी राज का ब्लैक मेलिंग करता था. हालांकि यहां से परेशान होकर मानवी राज भागलपुर चली गई थी लेकिन उसे जान से मारने की धमकी दे कर फिर रांची बुलाया और बार-बार शारीरिक संबंध बनाता रहा जिसके बाद मानवी राज ने मुंबई चली गई थी तनवीर अख्तर पीछा करते हुए मुंबई पहुंच गया और धर्म परिवर्तन कर शादी करने का दबाव बनाने लगा. महिला परेशान होकर इस मामले की जानकारी मुम्बई पुलिस को दी. रांची पुलिस इस मामले जांच में जुटी हुई है.




