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रांची के स्कूलों को न कोर्ट का डर, न सरकार की परवाह-कर रहे मनमानी फीस वसूली

Ranchi : राज्य का हर तबका कोरोना की वजह से आर्थिक तंगी से गुजर रहा है. खर्च बढ़े हैं और आमदनी कम हुई है. ऐसे आर्थिक अस्थिरता के दौर में अभिभावकों को दोहरा मार झेलना पड़ रहा है. जहां घर खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है वहीं निजी स्कूलों की फीस वसूली के शिकार भी होना पड़ रहा है. निजी स्कूल मनमानी पर उतर आये हैं. ये न तो राज्य सरकार के आदेश को मान रहे हैं और न ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश को. निजी स्कूलों ने स्थिति ऐसी बना दी है कि बिना फीस लिए न तो रिजल्ट दिया जा रहा है और न ऑनलाइन क्लास करने दे रहे हैं. नये एकेडमिक इयर में 12 फीसदी तक फीस बढ़ोतरी कर दी है.

 

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किस-किस मद में ले रहे हैं फीस

एनुअल चार्ज, बिल्डिंग चार्ज, मिसलिनियस चार्ज, कंप्यूटर चार्ज, गेम्स चार्ज, सिक्यूरिटी चार्ज, सीसीटीवी चार्ज, स्कूल चार्ज, एसएमएस चार्ज, मेडिकल चार्ज, आउटरिच चार्ज, डेवलपमेंट चार्ज.

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क्या था राज्य सरकार का आदेश

कोरोना की पहली लहर के दौरान सत्र 2020-21 के लिए फीस वृद्धि पर राज्य सरकार ने रोक लगा दी थी. सरकार ने आदेश दिया था कि जब तक स्कूल नहीं खुलेगा, तब तक केवल ट्यूशन फीस ही लेनी है. मासिक ट्यूशन फीस में भी वृद्धि नहीं करनी है. यह निर्देश उन स्कूलों के लिए था, जो ऑनलाइन क्लास चला रहे हैं. जो स्कूल ऑनलाइन कक्षाएं संचालित नहीं कर रहे हैं, उन्हें ट्यूशन फीस भी नहीं लेनी है. लेकिन नये सत्र 2021-22 के लिए सरकार ने इस तरह का कोई आदेश जारी नहीं किया, जबकि स्कूल अब भी नहीं खुले हैं और ऑनलाइन कक्षाओं का ही संचालन हो रहा है. इसका फायदा स्कूल प्रबंधन उठा रहे हैं.

विभिन्न क्लासेस में स्कूलों ने इतना बढ़ाया फीस

स्कूल             2020       2021(वर्ष) 

सेक्रेड हर्ट स्कूल           1700       1870
बिशप गर्ल्स स्कूल          2110       2365
संत अंथोनी स्कूल          2600       2850
सरला-बिरला                2600       2750
संत माइकल्स               1540       1695
लोयला कॉन्वेंट स्कूल      1520      1700
संत फ्रांसिस स्कूल         1925       2125
ऑक्सफोर्ड स्कूल           2700      2850
संत फ्रांसिस स्कूल,बनहोरा 1200 1330
शारदा ग्लोबल स्कूल      2900       3300
जेवीएम श्यामली           3150      3395
सुरेंद्रनाथ स्कूल             2010       2205
ब्रिजफोर्ड स्कूल            1800       2300
संत जेवियर्स                 3150      3360
डीएवी कपिलदेव           2480      2755
बिशप डोरंडा                3905      4200
केराली स्कूल                1650      1800
होली क्रॉस स्कूल          1150        1250
संत थॉमस                  2400         2425
संत मेरीज स्कूल           1350        1800

सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, नहीं लें अतिरिक्त फीस

निजी स्कूलों की ओर से मनमाने तरीके से फीस वसूली को लेकर रांची के रहने वाले ज्योति शर्मा ने लास्ट इयर पीआईएल किया था. इस साल भी मेंशन किया है. इसी बीच 20 जून को सुप्रीम कोर्ट आदेश दिया है स्कूल ट्यूशन फीस के अतिरिक्त किसी तरह की फीस अभिभावकों से नहीं ले सकते हैं.

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