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निर्भया मामलाः एक और दोषी अक्षय ठाकुर की दया याचिका राष्ट्रपति ने खारिज की

New Delhi: निर्भया मामले के तीसरे दोषी अक्षय ठाकुर की दया याचिका को भी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बुधवार को खारिज कर दिया.

अब मुकेश के साथ-साथ अक्षय के पास भी सभी कानूनी विकल्प खत्म हो गये हैं. राष्ट्रपति पहले ही निर्भया के दो और गुनहगारों मुकेश कुमार सिंह और विनय शर्मा की दया याचिका खारिज कर चुके हैं.

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अब सिर्फ एक दोषी के पास दया याचिका का विकल्प

तीसरे दोषी अक्षय ठाकुर की दया याचिका रद्द होने के बाद अब सिर्फ एक ही दोषी पवन गुप्ता के पास राष्ट्रपति से दया की गुहार लगाने का विकल्प बचा हुआ है. उसके पास सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटिशन दाखिल करने का विकल्प भी बचा है.

गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने बुधवार देर शाम को जानकारी दी कि राष्ट्रपति ने निर्भया केस के तीसरे दोषी अक्षय ठाकुर की दया याचिका खारिज कर दी है.

उसने कुछ दिन पहले ही राष्ट्रपति से फांसी की सजा से बचाने की गुहार लगायी थी. राष्ट्रपति के पास से दया याचिका खारिज होनेवाले मुकेश ने याचिका खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखाया था, लेकिन उसे वहां से भी राहत नहीं मिली थी.

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