
Ranchi: राज्य में लोकायुक्त, , मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन, राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त सहित अन्य संवैधानिक पदों पर नियुक्ति के संबंध में दायर जनहित याचिका की सुनवाई झारखंड हाई कोर्ट में हुई। मामले में राज्य सरकार की ओर से कोर्ट से समय देने का आग्रह किया गया। जिस पर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सरकार को अगली सुनवाई में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश देते हुए मामले के अगली सुनवाई 28 नवंबर निर्धारित की।
दरअसल, कोर्ट ने पूर्व में सुनवाई के प्रार्थियों की ओर से कहा गया था कि लोकायुक्त, मानवाधिकार आयोग,राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त सहित कई संवैधानिक संस्थाओं के पद 3 से 5 साल से खाली पड़े हैं, लेकिन इन्हें अब तक इसे नहीं भरा जा सका है, इसे जल्द भर जाए। जिस पर राज्य सरकार की ओर से कहा गया था कि लोकायुक्त, मानवाधिकार आयोग,राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया की जा रही है। बता दें कि राज्य में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित राजकुमार की अवमानना याचिका समेत राज्य के 12 संवैधानिक संस्थाओं में अध्यक्ष एवं सदस्यों के पद रिक्त रहने को लेकर दायर जनहित याचिका की सुनवाई झारखंड हाई कोर्ट में हुई।




