
Ranchi: जीएसटी निबंधन प्रमाण-पत्र की अनिवार्यता के चलते पथ निर्माण विभाग अंतर्गत 2.5 करोड़ रुपये तक लागत के कार्यों के लिए वर्तमान में लागू एफ 2 कांट्रेक्ट डॉक्यूमेंट में संशोधन कर दिया गया है. अब पथ निर्माण विभाग अंतर्गत कार्य कर रहे संवेदकों को कार्य आवंटन के विरूद्ध बिल समर्पित करने व भुगतान प्राप्त करने के पहले जीएसटी निबंधन सर्टिफिकेट का प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य कर दिया गया है. झारखंड राज्य माल और सेवकार अधिनियम 2017 के प्रावधानों के तहत किया गया है. इस संबंध में पथ निर्माण विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है.



