
Koderma: जिले के चंदवारा थाना क्षेत्र अंतर्गत रितेश कुमार सोनी नामक युवक की हत्या कर पुल के नीचे फेंक देने के मामले की सुनवाई के पश्चात अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय तरुण कुमार की अदालत ने बुधवार को टहल रविदास एवं मनोज प्रसाद दोनों चंदवारा निवासी को 302 आईपीसी के तहत दोषी पाते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 25 हजार रुपया जुर्माना भी लगाया. जुर्माना नहीं दिए जाने पर आरोपियों को 2-2 वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. न्यायालय ने आरोपियों को 201 व 120 आईपीसी के तहत दोषी पाते हुए सजा व जुर्माना भी लगाया. जुर्माना नहीं दिए जाने पर 1-1 वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी.
क्या है मामला
घटना का सूचक मृतक के भाई अजीत कुमार सोनी ने पुलिस को दिए बयान में कहा था कि उसके भाई की शादी चंदवारा निवासी विनोद साव की पुत्री सोनी देवी के साथ हुई थी. शादी के कुछ दिन बाद से ही झगड़ा झंझट शुरू हो गया. जिससे परेशान होकर उसका भाई अपने ससुराल चंदवारा जाकर ही रहने लगा. दिनांक 22.09.2020 को संध्या करीब 8.30 बजे उसके भाई की पत्नी सोनी देवी ने उसे फोन पर बताया कि उसके भाई की हत्या कर दी गई है और उसका शव पुल के नीचे फेंक दिया गया है. सूचना मिलने पर जब वह अपने भाई एवं परिजन के साथ वहां पहुंचा तो देखा कि उसके भाई का शव पुल के नीचे फेंका हुआ है. गर्दन में रस्सी का निशान है और सर पर गंभीर चोट का निशान है. तब उसने चंदवारा थाना में थाना कांड संख्या 101/2020 दर्ज कराया. अभियोजन का संचालन लोक अभियोजक पीपी मंडल ने करते हुए अभियुक्तों को अधिक से अधिक सजा देने की मांग न्यायालय से की, वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता संजय पांडे व अधिवक्ता अनवर हुसैन ने दलीलें पेश की. इस दौरान सभी गवाहों का परीक्षण कराया गया. अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने एवं अभिलेख पर उपस्थित साक्ष्यों का अवलोकन करने के उपरांत दोषी पाते हुए सजा मुकर्रर की और जुर्माना लगाया.
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