
- जिला निबंधन पदाधिकारी ने थाना में दिया केस दर्ज करने का आवेदन
Giridih : जिले में जमीन की खरीद-ब्रिकी में फर्जीवाड़ा किये जाने का मामला सामने आया है. इस मामले में डीसी राहुल सिन्हा के निर्देश पर क्रेता और विक्रेता के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है. डीसी के निर्देश पर जिला निबंधन पदाधिकारी सहदेव मेहरा ने नगर थाना को लिखित आवेदन देकर फर्जीवाड़ा करने के आठ आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराया है.
बिक्री की अलग-अलग तारीखें
मामला बेंगाबाद अंचल से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है. जिस प्लॉट को लेकर केस दर्ज कराया गया है, उस प्लॉट की ब्रिकी कब हुई थी, यह स्पष्ट नहीं हो पाया है. थाना को दिये आवेदन में बिक्री की अलग-अलग साल की अलग-अलग तिथियां बतायी गयी हैं. इससे इस प्लॉट की बिक्री में फर्जीवाड़े की बात सामने आ रही है. निबंधन पदाधिकारी के दिये आवेदन पर नगर थाना पुलिस केस दर्ज करने की प्रकिया में जुटी हुई है.
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जमीन खरीदनेवाले का पता निकला गलत
बताया जा रहा है कि विक्रेता से जमीन खरीदनेवाला खरीदार का पता भी गलत पाया गया. खरीदार कहां का रहनेवाला है, इसकी जानकारी निबंधन कार्यालय को भी नहीं है. आरोप है कि खरीदार ने गलत पते का दस्तावेज देकर फर्जी तरीके से प्लॉट की खरीदारी कर ली. बेंगाबाद स्थित इस प्लॉट को पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से खरीदा गया है. निबंधन पदाधिकारी का कहना है कि जमीन की खरीदारी करनेवाले पुरुषोत्तम राय ने धनबाद के कच्छैल गांव का पता देकर रजिस्ट्री करायी है. जबकि, जांच में पता चला कि धनबाद में कच्छैल नाम से कोई स्थान ही नहीं है. यही नहीं, पुरुषोत्तोम राय ने खरीदारी के दौरान तीन गवाहों का भी पता इसी कच्छैल गांव के नाम का दस्तावेज देकर निबंधन कराया. आरोप के मुताबिक, इस फर्जीवाड़े में विक्रेता के रूप में लाभुक बेंगाबाद के सोनबाद गांव निवासी विकास सिंह और पहचानकर्ता सुरेंद्र सिंह की मिलीभगत रही है.
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डीसी के आदेश पर रद्द हुई जमीन की रजिस्ट्री
इधर, थाना को दिये आवेदन में निबंधन पदाधिकारी ने जिन आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराया है, उनमें बेंगाबाद के विकास सिंह, सुरेंद्र सिंह, धनबाद के कथित कच्छैल गांव निवासी पुरुषोत्तम राय के अलावा गवाह राजेश सिंह, राजेश कुमार राय और बेंगाबाद के महदैया गांव निवासी गणेश मंडल, सोनबाद गांव निवासी आशीष सिंह के नाम शामिल हैं. थाना को दिये आवेदन में निबंधन पदाधिकारी ने क्रेता और विक्रेता पर आरोप लगाते हुए कहा कि सामान्य अधिकार पत्र पावर ऑफ अटॉर्नी दस्तावेज संख्या 5-414 की गिरिडीह डीसी के आदेश पर हुई जांच के बाद इस जमीन रजिस्ट्री को रद्द कर दिया गया है. जांच के आधार पर डीसी ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराने का निर्देश दिया.
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