
Ranchi: अफीम तस्करी मामले में दोषी तीन अभियुक्तों मंगल सिंह मुंडा, अनिल पूर्ति एवं अरुण डांगी को 10- 10 साल कैद की सजा सुनाई है. साथ ही उन पर पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर तीनों को अतिरिक्त नौ महीने जेल भुगतनी होगी. एनडीपीएस मामले के विशेष न्यायाधीश प्रकाश झा की अदालत ने उक्त आरोपी को सजा सुनाई है. रांची पुलिस ने एक सितंबर 2020 को अभियुक्त मंगल सिंह मुंडा की मारुति सेलेरियो कार की तलाशी लेने पर 7.5 किलो अफीम बरामद हुई. उसके खुलासे के बाद हजारीबाग से अरुण डांगी को गिरफ्तार किया गया. अफीम को वहीं प्राप्त करनेवाला था. एनडीपीएस टीम ने निशानदेही पर अनिल पूर्ति एवं देवेंद्र राम को गिरफ्तार किया था. मामले के एक आरोपी देवेंद्र राम को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया. मामले में सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक बशिष्ठ नारायण ने पांच गवाही दर्ज कराई थी.




