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झारखंड में बिना पर्चे के नहीं बिकेगी कफ सिरप : हाईकोर्ट

बिना डॉक्टर के पर्चे के खुलेआम बिक्री पर कोर्ट ने जताई चिंता

Rana Pratap Singh

Ranchi.: झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में नशीले पदार्थों और खासकर स्कूली बच्चों के बीच कफ सिरप के बढ़ते दुरुपयोग पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने कहा है कि बिना डॉक्टर के पर्चे के राज्यभर में इसकी खुलेआम बिक्री हो रही है, जो बेहद चिंताजनक है। साथ ही, प्रार्थी के आग्रह पर कोर्ट ने मामले में झारखंड के ड्रग कंट्रोलर को प्रतिवादी के रूप में शामिल करने का निर्देश दिया गया है।

हाईकोर्ट ने मामले के सभी प्रतिवादियों को तुरंत कार्रवाई करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि बिना वैध पर्चे के कोई भी दवा या मनोरोग पदार्थ न बेचा जाए और न इस्तेमाल किया जाय। कफ सिरप समेत अन्य दवाओं की बिना पर्चे बिक्री पर पूरी तरह रोक लगाई जाए।फार्मा कंपनियों, मेडिकल स्टोर और दवा की दुकानों पर छापेमारी की जाए, स्टॉक और सप्लाई रजिस्टर की जांच हो और उचित कार्रवाई की जाए।

इस मामले की अगली सुनवाई 12 दिसंबर को होगी। कोर्ट ने तीन सप्ताह के भीतर उक्त आदेश के अनुपालन की रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सुनील कुमार महतो की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त आदेश दिया है।

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