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राजीव नगर मामले में पटना हाईकोर्ट का निर्देश, जब तक फाइनल जजमेंट नहीं आ जाता तब तक किसी का घर नहीं टूटेगा

Patna: पटना हाईकोर्ट ने राजीव नगर मामले में बुधवार को सुनवाई की. पटना हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि जब तक फाइनल जजमेंट नहीं आ जाता तब तक किसी का घर नहीं तोड़ा जाएगा. वही राजीव नगर के पीड़ितों को बिजली और पानी मुहैया कराए जाने का भी निर्देश दिया गया है.

पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता शिवनंदन भारती ने बताया कि राजीव नगर के लोग इस जजमेंट का इंतजार कर रहे थे. पटना हाई कोर्ट ने मौजूदा स्थिति को बनाए रखने का निर्देश दिया है. जो जैसे पोजिशन में हैं उसी तरह रहेगा. बिजली और पानी का कनेक्शन लोगों को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा कि जमीन जब बेची जा रही थी और कंस्ट्रक्शन हो रहा तब क्या कार्रवाई की गयी इसका जवाब देने का निर्देश दिया गया.

अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई रविवार को ही क्यों की गयी. इसे लेकर संडे का दिन ही क्यों चुना गया. घर खाली कराने से पहले लोगों को समय क्यों नहीं दिया गया. आवास बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर के नाक के नीचे यह सब होता रहा. जिस समय कंस्ट्रक्शन हो रहा था तब क्यों नहीं रोका गया. इस मामले पर अगली सुनवाई गुरुवार 14 जुलाई को दो बजे होगी.

कोर्ट ने यह संकेत भी दिया कि जरूरत पड़ी तो इस मामले की जांच विजिलेंस से कराया जाएगा. जिनके मकान बच चुके है उनके मकान को नहीं तोड़ा जाएगा. एक एक लोगों को नोटिस दिया गया था या नहीं इसकी पूरी रिपोर्ट मांगी गयी है. जब तक इस पर फाइनल जजमेंट नहीं आ जाता है तब तक किसी का घर नहीं टूटेगा. सभी को बिजली और पानी मिलेगी.

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