
Ranchi : महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की ओर से वैसे स्टूडेंट्स जो 40 फ़ीसदी तक निशक्त हैं उन्हें तीन विभिन्न कैटेगरी में स्कॉलरशिप दिया जाएगा. स्कॉलरशिप केंद्र प्रायोजित हैं. इस स्कॉलरशिप का लाभ लेने के लिए योग्यताधारी स्टूडेंट्स नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. विभाग की ओर से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें कहा गया है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्कॉलरशिप दिया जाएगा.
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जो वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए होगा. यह स्कॉलरशिप प्री मैट्रिक (जिसमें क्लास 9 और 10 के स्टूडेंट्स शामिल होंगे), पोस्ट मैट्रिक (जिसमें क्लास 11 से पीजी और डिप्लोमा की योग्यता रखने वाले स्टूडेंट्स शामिल होंगे) के अलावा ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा में टॉप क्लास का रिजल्ट रखने वाले स्टूडेंट्स को यह स्कॉलरशिप प्रदान किया जाएगा. प्री मैट्रिक श्रेणी में आने वाले स्टूडेंट्स 15 नवंबर तक अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं.
वैसे स्टूडेंट्स जो पोस्ट मैट्रिक और टॉप क्लास श्रेणी में आते हैं उन्हें रजिस्ट्रेशन के लिए 30 नवंबर तक का वक्त दिया गया है.
नोटिफिकेशन में स्पष्ट लिखा हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 से संबंधित स्कॉलरशिप का लाभ लेने के लिए स्टूडेंट्स को आधार नंबर देना अनिवार्य होगा. बिना आधार नंबर के पंजीकृत स्टूडेंट्स के आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा. स्टूडेंट अपना एप्लीकेशन अपने संस्थान के नोडल ऑफिसर के सहयोग से कर सकते हैं. वहीं यह भी कहा गया है कि एप्लीकेशन के समय नोडल ऑफिसर और स्टूडेंट्स दोनों को अपना आधार नंबर देना होगा. एप्लीकेशन के साथ ही नोडल ऑफिसर को एप्लीकेशन सत्यापित भी करना होगा. स्कॉलरशिप का लाभ लेने को इच्छुक स्टूडेंट नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल https://www.scholarship.gov.in पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं.
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