
New Delhi : भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने उस विवादास्पद सर्कुलर को वापस ले लिया है जिसमें 3 महीने+ की गर्भवती महिला उम्मीदवारों को बैंक में नौकरी के लिए ‘अस्थायी रूप से अनफिट’ बताया गया था. बैंक ने कहा कि जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए यह फैसला किया है. दरअसल, दिल्ली महिला आयोग ने एसबीआई से सर्कुलर वापस लेने की मांग की थी.
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मालीवाल ने ये ट्वीट किया
दिल्ली महिला आयोग स्वाति मालीवाल ने ट्वीट कर कहा कि ऐसा लगता है कि भारतीय स्टेट बैंक ने 3 महीने से अधिक गर्भवती महिलाओं को सेवा में शामिल होने से रोकने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं और उन्हें ‘अस्थायी रूप से अयोग्य’ करार दिया है. यह भेदभावपूर्ण और अवैध दोनों है. हमने उन्हें नोटिस जारी कर इस महिला विरोधी नियम को वापस लेने की मांग की है.
मालीवाल द्वारा ट्वीट किए गए नोटिस के अनुसार, एसबीआई ने 31 दिसंबर को एक सर्कुलर में तीन महीने से अधिक गर्भवती महिलाओं को नियत प्रक्रिया के माध्यम से चुने जाने के बावजूद काम पर जाने से रोक दिया.
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