
Ranchi: रांची शहर अगर आपके आसपास भी अवैध हॉस्टल-लॉज या बैंक्वेट हॉल का संचालन हो रहा है और इससे आपको आपत्ति है तो इसकी कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं. नगर निगम ने इसके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है. आपत्ति सही पाए जाने पर नगर निगम कार्रवाई करेगा. वहीं नियम के तहत उसे बंद भी करा दिया जाएगा. बताते चलें कि सिटी में काफी संख्या में हॉस्टल-लॉज और बैंक्वेट बिना लाइसेंस के चल रहे हैं. ऐसे संचालकों की पहचान करने के लिए नगर निगम ने यह व्यवस्था शुरू की है. ताकि सभी लाइसेंस लेने के लिये कहा जाये.
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लाइसेंस के लिए आवेदन नहीं
नगर निगम एरिया में संचालन के लिए लाइसेंस लेना जरूरी है. इसके लिए लाइसेंस फी भी चुकाना होता है. वहीं लाइसेंस की वैलिडिटी एक साल के लिए होती है. ऐसे में हर साल संचालकों को लाइसेंस रिन्युअल कराना होता है. लेकिन दो सालों से संचालक लाइसेंस के लिए आवेदन ही नहीं कर रहे हैं. वहीं काफी संख्या में हॉस्टल लॉज अवैध रूप से चल रहे हैं. फाइन और आदेश के बाद भी वे लाइसेंस के लिए आवेदन नहीं कर रहे हैं. जिससे नगर निगम को राजस्व का नुकसान भी हो रहा है.
बिना वेरीफिकेशन लाइसेंस नहीं
नगर निगम में 39 बैंक्वेट संचालकों ने आवेदन दिया है. वहीं अबतक 85 हॉस्टल-लॉज भी लाइसेंस लेने की कतार में हैं, लेकिन अब लाइसेंस लेना भी आसान नहीं होगा. चूंकि इसके लिए आसपास के लोगों से आपत्ति मांगी गयी है. ऐसे में कंप्लेन करने के बाद जबतक वेरीफिकेशन नहीं होगा तबतक लाइसेंस जारी नहीं होगा.
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25 हजार का लगेगा फाइन
नगर निगम की टीम जल्द ही छापेमारी अभियान चलाएगी. जिसके तहत हॉस्टल, लॉज, बैंक्वेट में जाकर उनका लाइसेंस चेक किया जाएगा. लाइसेंस नहीं पाए जाने की स्थिति में उनपर 25 हजार का फाइन ठोंका जाएगा. इसके बावजूद संचालक लाइसेंस नहीं लेता है तो सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी.




