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रांची: चेशायर होम रोड खरीद बिक्री मामले में राजेश राय की जमानत अर्जी खारिज

Ranchi: बरियातू रोड स्थित चेशायर होम रोड स्थित 1 एकड़ की जमीन खरीदने मामले में जेल में बंद राजेश राय की जमानत अर्जी पर ईडी कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने राजेश राय की जमानत याचिका खारिज कर दी. दरअसल, विष्णु अग्रवाल पर चेशायर होम रोड की 1 एकड़ की जमीन गलत ढंग से खरीदने का आरोप है. ईडी ने अपनी जांच में पाया था कि इस जमीन के मूल दस्तावेज में छेड़छाड़ की गई थी. कोलकाता रजिस्ट्री कार्यालय में रखे मूल दस्तावेज में छेड़छाड़ कर रैयत का नाम बदला गया था. जिसके बाद विष्णु अग्रवाल ने यह जमीन खरीदी थी . जालसाजी कर मूल दस्तावेज में छेड़छाड़ कर गंगाधर राय को इस जमीन का फर्जी मालिक बनाया गया था. बाद में गंगाधर राय के पोते राजेश राय से यह जमीन खरीद बिक्री की गई थी.

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