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यौन शोषण व दुष्कर्म मामले के आरोपी सुनील तिवारी की जमानत याचिका पर हुई आंशिक सुनवाई, 7 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई

Ranchi : यौन शोषण व दुष्कर्म मामले के आरोप में गिरफ्तार पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के सलाहकार सुनील तिवारी ने जमानत के लिए हाइकोर्ट से गुहार लगायी है. इसके लिए उन्होंने अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाइकोर्ट में सोमवार को जमानत याचिका दायर की, जिस पर अदालत ने आंशिक सुनवाई की. मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस राजेश कुमार की अदालत ने कहा कि इस मामले में एसएसी, एसटी एक्ट भी लगाया गया है.

ऐसे में पीड़ित का पक्ष भी सुना जाना जरूरी है. कोर्ट ने प्रार्थी के वकील से जानना चाहा कि क्या पीड़ित को नोटिस दिया गया है.

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इस पर सुनील तिवारी का पक्ष रख रहे वरीय अधिवक्ता आरएस मजुमदार ने अदालत को बताया कि पीड़ित को नोटिस सरकार की ओर से जाना चाहिए और महाधिवक्ता को नोटिस भेजना चाहिए.

इस पर सरकार की ओर से जवाब दाखिल करने की बात कही गयी. दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने इस बिंदु पर 7 अक्टूबर को मामले की अगली सुनवाई निर्धारित की है.

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राजनीतिक कारणों से यौन शोषण का मामला मुझे पर दर्ज कराया गया हैः सुनील तिवारी

बता दें कि सुनील तिवारी ने जमानत याचिका दायर कर कहा है कि उनके खिलाफ राजनीतिक कारणों से यौन शोषण का मामला दर्ज कराया गया है. इस आरोप के पक्ष में कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है.

इस कारण उन्हें जमानत मिलनी चाहिए. सुनील तिवारी के खिलाफ एक युवती ने अरगोड़ा थाना में प्राथमिकी दर्ज कर यौन शोषण और दुष्कर्म का आरोप लगाया है.

इसके बाद पुलिस ने उत्तर प्रदेश के इटावा से गिरफ्तार किया था. रांची की निचली अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है. इसके बाद सुनील तिवारी ने हाइकोर्ट में याचिका दायर की है.

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