
Palamu : लोगों की गाढ़ी कमाई डकारने वाली ननबैकिंग कंपनियों में अभी भी निवेशकों का करोड़ों रुपया बकाया है. पलामू, गढ़वा व लातेहार के सैकड़ों लोगों को पैसा नहीं मिल पा रहा है. आरडी व एफडी के नाम पर सारे पैसे जमा हुए थे. पैसे मिलने की निर्धारित तिथि पार होने के डेढ़ वर्ष बीत जाने के बाद भी भुगतान नहीं होने पर जमाकर्ता एजेंटों पर दबाव बनाने लगे हैं.
पलामू में लंबे समय से संचालित रेनबो मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड में जमाकर्ताओं के करोड़ों रुपया बकाया है. सारे पैसे निश्चित अवधि के लिए जमा कराया गये थे. पैसा जमा कराने का काम सोसायटी के एजेंटों द्वारा किया गया था. अवधि पूरी होने के बाद जब एजेंटों ने राशि की मांग की तो कंपनी द्वारा राशि निर्गत नहीं की जा रही है.
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168 एजेंटों ने लगायी हाईकोर्ट में गुहार
राशि के भुगतान को लेकर पलामू, गढ़वा व लातेहार के 168 एजेंटों ने मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड के खिलाफ हाई कोर्ट झारखंड में याचिका दायर की है. याचिका डब्ल्यूपीसी- 2508/2019 के माध्यम से रेनबो मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी द्वारा आरडी व एफडी के नाम पर जमा कराई गयी राशि, जिसकी अवधि पूरी हो गयी है, उसे निर्गत कराने की मांग की गयी है.
और 150 एजेंट जायेंगे हाईकोर्ट
मामले को देख रहे अधिवक्ता सुभाष विश्वकर्मा ने बताया कि 168 एजेंटों का 10 करोड़ से अधिक का बकाया है. हाईकोर्ट ने इनकी याचिका को एडमिट कर लिया है. पुनः 150 एजेंट याचिका दायर करने वाले हैं, इससे राशि और बढ़ सकती है. प्रथम फेज में याचिका दायर करने वालों में अवधेश विश्वकर्मा, उपेंद्र विश्वकर्मा, सुनील विश्वकर्मा, श्याम कुमार राम, रामप्रवेश साव, कृष्णा प्रजापति, वाहिद अंसारी, अमजद मियां, सुचित कुमार, राम लखन, जयप्रकाश, संतोष राम व अरविंद सिंह सहित अन्य एजेंट शामिल हैं.
उन्होंने कहा कि मामले की जांच सीबीआई कर रही है. सारी कंपनियां बंद है. ऐसे में बकाया भुगतान के लिए बीच का रास्ता निकालने के लिए हाइकोर्ट में याचिका दायर की गयी है. विदित हो कि ननबैकिंग कंपनी मामले की जांच सीबीआई कर रही है. सीबीआई ने जांच करते हुए सारी कंपनियों को सील कर दिया है.
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