
Ranchi : कांके मे 12 एकड़ जमीन का म्यूटेशन रद्द करने के मामले में शुक्रवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान हाईकोर्ट ने कांके सीओ दिवाकर द्विवेदी के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया. कोर्ट ने सीओ को अनफिट बताते हुए ऐसा आदेश दिया. साथ ही भू राजस्व विभाग से उक्त सीओ के तबादले का आदेश दिया. बता दें मामला हाईकोर्ट के आदेश के अवमानना का था. जिसकी सुनवाई हुई.
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मामला कांके प्रखंड के सुगनू मौजा का है. 12 एकड़ जमीन की बंद म्यूटेशन रेंट रसीद की जांच कर उस पर रिप्रेजेंटेशन कर आर्डर पास करना था, लेकिन कांके अंचलाधिकारी ने बिना सुनवाई के ही 6 हफ्ते के भीतर याचिकाकर्ता के रिप्रेजेंटेशन को रिजेक्ट कर दिया. प्रार्थी श्रेय कुमार की याचिका दायर की गयी थी.
याचिका में कहा गया है कि कांके प्रखंड के सुगनू मौजा में 12 एकड़ जमीन की म्यूटेशन रेंट रसीद 1996 तक श्रेय कुमार के पिता के नाम से कट रही थी. लेकिन 1996 में पिता की मृत्यु के बाद 1997 से रसीद कटनी बंद हो गई. उस समय श्रेय कुमार नाबालिग थे. बाद में दो जुलाई 2020 को प्रार्थी श्रेय कुमार ने हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल कर म्यूटेशन रेंट रसीद बहाल करने का आग्रह किया. जिसके बाद कोर्ट ने एक अक्तूबर 2020 को याचिकाकर्ता को कांके सीओ के सामने अभ्यावेदन देने को कहा. साथ ही कांके सीओ को इस मामले में सुनवाई कर उचित आदेश पास करने का निर्देश दिया.