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HC: रांची शहर में बिना परमिट वाले ऑटो के परिचालन पर रोक लगाएं और उनपर कार्रवाई करें ट्रैफिक एसपी

ट्रैफिक पुलिसकर्मी अगर अवैध वसूली करते दिखी या कम उम्र के बच्चे टोटो या ऑटो चलाते दिखे तो उसी दिन लगेगी अदालत

Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट में जनवरी 2022 में राजधानी के बिरसा चौक में ऑटो से महिला की हुई मौत मामले में दाखिल शिव शंकर शर्मा की जनहित याचिका की सुनवाई की. कोर्ट ने मौखिक कहा कि  रांची शहर में बिना परमिट वाले ऑटो का परिचालन पर रोक लगाए और उन पर कार्रवाई करें. कोर्ट ने इस बात पर कड़ी नाराजगी जताई की ट्रैफिक पुलिस के कई जवान अवैध वसूल में लगे रहते हैं. वीआईपी मूवमेंट होने पर ही वे सक्रिय रहते हैं . सुनवाई के दौरान ट्रैफिक एसपी कोर्ट में सशरीर उपस्थित  थे. कोर्ट ने ट्रैफिक एसपी से कहा कि अगर अदालत कभी भी पाती है कि ट्रैफिक पुलिस के जवान अवैध वसूली करने में लगे हैं या कम उम्र के बच्चे टोटो या ऑटो चलते हैं दिखते हैं तो उसी दिन  ट्रैफिक एसपी को बुलाकर अदालत लगाई जाएगी. कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 13 जून निर्धारित की. पिछले सुनवाई में कोर्ट ने मामले में ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी को प्रतिवादी बनाया था.  कोर्ट ने कहा था धरातल पर ट्रैफिक सुधार के लिए काम हो रहा है यह दिखना चाहिए.

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