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लीज डीड स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्ज को अन्य राज्यों के समानांतर किया जाना आवश्यक: चैंबर

Ranchi: झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज के लॉजिस्टिक पार्क उप समिति की बैठक चैंबर भवन में संपन्न हुई. झारखंड में प्रभावी इंडस्ट्रीयल पार्क एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 के प्रावधानों के कुछ प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा की गयी. चैंबर अध्यक्ष किशोर मंत्री ने कहा कि अब राज्य में निजी क्षेत्र के जो भी औद्योगिक या लॉजिस्टिक पार्क बनाये जायेंगे, उन्हें राज्य सरकार की इस नीति का लाभ मिल सकेगा. बैठक के दौरान सरकार द्वारा इस नीति के क्रियान्वयन हेतु गठित राज्यस्तरीय समिति में फेडरेशन चैंबर के एक प्रतिनिधि को बतौर सदस्य मनोनित किये जाने की आवश्यकता महसूस की गयी. यह कहा गया कि समिति के माध्यम से चैंबर द्वारा उद्यमियों के समक्ष आनेवाली समस्याओं का निराकरण कराने में सुविधा होगी. यह सहमति बनाई गई कि पॉलिसी के प्रावधानों पर विस्तृत चर्चा हेतु उद्योग विभाग से मिलकर चैंबर भवन में स्टेकहोल्डर्स के साथ एक जागरूकता कार्यशाला का आयोजन भी किया जायेगा.

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अन्य प्रदेशों की अपेक्षा झारखंड में लीज डीड स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्ज की अधिकता के कारण बाहर से आनेवाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों के समक्ष होनेवाली कठिनाईयों पर भी चर्चा की गयी. उप समिति चेयरमेन अविराज अग्रवाल ने कहा कि झारखंडिय में 4 फीसदी वैल्यू ऑफ डॉक्यूमेंट पर स्टांप ड्यूटी और 3 फीसदी रजिस्ट्रेशन चार्ज का भुगतान करना पडता है जबकि उत्तराखण्ड, गुजरात, पश्चिम बंगाल, बिहार सहित अन्य प्रदेशों में यह शुल्क काफी कम है. स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्ज की अधिकता के कारण कंपनियों को भाडे पर अन्य प्रदेशों की अपेक्षा झारखंड में अधिक शुल्क का भुगतान करना पडता है. जिस कारण उपभोक्ता रजिस्ट्रेशन डीड में प्रताडित होते हैं. अब जब प्रदेश में लॉजिस्टिक पार्क पॉलिसी प्रभावी हो गई है, ऐसे में आवश्यक है कि इस शुल्क में कमी की जाये. साथ ही उन्होंने नीति के सुगम क्रियान्वयन के लिए विभाग द्वारा एक नोडल ऑफिसर को भी नियुक्त करने की मांग की जिससे उद्यमियों और विभाग के बीच समन्वय स्थापित हो सके. बैठक में चैंबर के सदस्य मौजूद रहे.

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