
Washington : भारत के हजारों आईटी पेशेवरों के लिए खुशखबरी है. अमेरिकी सांसदों ने ग्रीन कार्ड जारी करने पर मौजूदा सात प्रतिशत की सीमा को हटाने के उद्देश्य से बुधवार को एक विधेयक (एचआर 1044 )पारित किया. इस विधेयक से भारत के हजारों उच्च कुशल आईटी पेशेवरों को लाभ मिलेगा. जान लें कि ग्रीन कार्ड (Green Card) किसी व्यक्ति को अमेरिका में स्थायी रूप से रहने और काम करने की अनुमति देता है. अमेरिका की प्रतिनिधि सभा द्वारा पारित यह विधेयक भारत जैसे देशों के उन प्रतिभाशाली पेशेवरों के लिए दुखदायी इंतजार को कम करेगा जो अमेरिका में स्थायी रूप से काम करने और रहने की अनुमति चाहते हैं.
कानून की शक्ल लेने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की जरुरत
फेयरनेस ऑफ हाई स्किल्ड इमिग्रेंट्स एक्ट, 2019 या एचआर 1044 नाम का यह विधेयक 435 सदस्यीय सदन में 65 के मुकाबले 365 मतों से पारित हो गया. मौजूदा व्यवस्था के अनुसार एक साल में अमेरिका द्वारा परिवार आधारित प्रवासी वीजा दिये जाने की संख्या को सीमित कर दिया गया. अभी तक की व्यवस्था के अनुसार किसी देश को ऐसे वीजा केवल सात फीसदी तक दिये जा सकते हैं. नये विधेयक में यह सीमा सात प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दी गयी है. .
इसी क्रम में विधेयक में हर देश को रोजगार आधारित प्रवासी वीजा केवल सात प्रतिशत दिये जाने की सीमा भी खत्म कर दी गयी है. इस विधेयक को कानून की शक्ल लेने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की जरुरत है लेकिन इससे पहले इसे सीनेट की मंजूरी की आवश्यकता होगी, जहां रिपब्लिकन सांसदों की अच्छी–खासी संख्या है.
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