
Ranchi. गैंगस्टर अमन श्रीवास्तव को दो मामलों में झारखंड हाई कोर्ट से राहत मिली है। हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति रंगन मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने अमन श्रीवास्तव को एटीएस रांची 1 /2022 तथा हिंदपीढ़ी थाना कांड संख्या 17/ 2018 में जमानत प्रदान कर दी। कोर्ट ने कहा कि इन मामलों में अमन श्रीवास्तव की सीधी संयुक्त नहीं प्रतीत होती है किसी के स्वीकारोक्ति पर उनका नाम आया है , लेकिन कोई सीधा कनेक्शन अमन श्रीवास्तव का उनके साथ नहीं दिखता है। बता दे की सिद्धार्थ साहू एवं विनोद पांडे के पास पुलिस ने करीब 27 लाख रुपया बरामद किए थे। बताया गया कि यह पैसा अमन श्रीवास्तव का है, इसे लेकर करीब 8 लोगों के खिलाफ एटीएस ने 1/ 2022 की दर्ज की थी। वही वही दूसरे मामले में हिंदीपीढ़ी निवासी नबील अख्तर के पास से फायर आर्म्स एवं बम बरामद हुए थे। यह फायर आर्म्स एवं बम अमन श्रीवास्तव गैंग का बताया गया था। जिसे लेकर हिंदपीढ़ी थाना में कांड संख्या 17/ 2018 दर्ज किया गया था.




