
Ranchi: प्रेम प्रसंग में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म कर हत्या करने का मामले में दोषी सुखराम हाेरो को पॉक्सो की विशेष कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उसपर 20 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना राशि नहीं देने पर उसे 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. बता दें कि जांच में आरोपी सुखराम होरो का डीएनए मैच किया था, जिसके आधार पर कोर्ट में आरोपी को दोषी पाया था. कोर्ट ने ट्रायल फेस कर रहे अन्य 3 आरोपी राहुल होरो, रौशन होरो और पवन होरो साक्ष के अभाव में बरी किया था. दरअसल, 23 जुलाई 2022 को 15 साल की नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म कर हत्या कर दी गई थी. लापुंग थाना क्षेत्र के जमाकेल गांव के पास झाड़ी में नाबालिग लड़की का शव मिला था. मामले को लेकर एक नाबालिग समेत 5 आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुआ था . नाबालिग का मामला जेजे बोर्ड में चल रहा है. प्राथमिकी में आरोप लगाया गया था की नाबालिग (मृतका) और नाबालिग आरोपी दोनो एक ही गांव के रहने वाले है और दोनो के बीच प्रेमप्रसंग था .घटना के तीन माह पूर्व प्रेमिका ने अपने प्रेमी से रिश्ता तोड़ लिया था।फोन पर बात करना भी बंद कर दी थी. जिसको लेकर नाबालिग आरोपी ने बदला लेने की ठानी और 23 जुलाई 2022 को अपने 4 दोस्तों के साथ मिलकर नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म किया .जिसके बाद गला दबाकर उसकी हत्या की गई थी.पहचान छुपाने के लिए लड़की के चेहरे को पत्थर से कूच दिया गया था. शव बरामद किए जाने के बाद लापुंग पुलिस एसआईटी गठित कर एक नाबालिग समेत पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.
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