
Chatra: सदर अनुमंडल क्षेत्र में विगत एक अप्रैल से 30 अप्रैल तक कोविड-19 संक्रमण को फैलने से रोकने को लेकर प्रभावी रूप से लागू टेस्ट ट्रैक ट्रीट प्रोटोकॉल को अनुमंडल पदाधिकारी मुमताज अंसारी ने और भी सख्त कर दिया है. लगातार बढ़ते संक्रमण के बावजूद आमलोगों की लापरवाही को देखते हुए.
प्रशासन ने विभिन्न सार्वजनिक गतिविधियों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है.
इतना ही नहीं इसका कड़ाई से अनुपालन कराते हुए क्षेत्र में शांति एवं विधि-व्यवस्था बनाये रखने के साथ-साथ कोरोना वायरस से उत्पन्न महामारी के बढ़ते प्रकोप व जनहित एवं स्वास्थ्य हित को देखते हुए 08 अप्रैल से 30 अप्रैल तक धारा-144 लागू कर दिया जाएगा. इसके अन्तर्गत पूर्व प्रतिबंधित गतिविधियों के अतिरिक्त सभी प्रकार के इनडोर एवं आउटडोर सभा को प्रतिबंधित किया गया है.
क्या है गाइडलाइन में
-विवाह समारोह में अधिकतम 200 व्यक्ति.
-अंतिम संस्कार कार्यक्रम में अधिकतम 50 लोग
-सभी जुलुस व धार्मिक जुलूस पर प्रतिबंध.
-एक साथ 05 से अधिक व्यक्तियों का जमावड़ा प्रतिबंधित.
-सभी विद्यालय एवं शैक्षणिक संस्थानों को बंद.
-डिजिटल माध्यम से छात्र-छात्राओं को ऑनलाईन शिक्षण उपलब्ध कराने.
-वर्ग-10 व 12 के छात्रों का ऑफलाईन क्लास आयोजित करने.
-वर्ष 2021 में होने वाले बोर्ड परीक्षा में अभिवावक की पूर्वानुमति से भाग लेने.
-सभी मेला एवं प्रदर्शनी पर प्रतिबंध.
-जिम एवं स्वीमिंग पुल को बंद रखने.
-सभी खेल-कूद बंद स्टेडियम में खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देने.
सभी पार्क को बन्द रखने.
-सभी रेस्टुरेंट व होटलों में बैठने की क्षमता के 50 फीसदी क्षमता के साथ संचालन किया जायेगा.
-धार्मिक स्थल व पूजा स्थल में 50 फीसदी की क्षमता के साथ सामाजिक दूरी.
-दो गज की दूरी एवं अन्य मानकों का अनुपालन अनिवार्य.
-भोज स्थल (Banquet hall) का उपयोग विवाह या अंतिम संस्कार के अतिरिक्त दूसरे कार्य के उपयोग पर प्रतिबंधित.
-सभी दुकान, रेस्टुरेंट, क्लब का संचालन रात्रि आठ बजे के बाद नहीं करने, होम डिलिवरी की अनुमति होगी.
-सरकारी कार्यालय, धार्मिक स्थल, पूजा स्थल, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस, टैक्सी व ऑटो रिक्सा एवं सार्वजनिक स्थल पर बिना मास्क की अनुमति प्रतिबंध.
इसको लेकर एसडीओ श्री अंसारी ने आदेश जारी किया है. इसके अलावे विशेष रूप से प्रतिबंधित सभी गतिविधियों को Containment Zone(s) से बाहर जाने की अनुमति होगी. आदेश का उल्लंघन करने वाले के विरुद्ध सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की बात एसडीओ ने कही है. एसडीओ ने कहा है कि चतरा अनुमंडल क्षेत्र में धारा 144 आज से लागू हो जाएगा.
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