
Ranchi : राज्य मंत्रिपरिषद ने झारखंड पारा मेडिकल जिला स्तरीय संवर्ग नियुक्ति, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त नियमावली 2025 की मंजूरी प्रदान की है. झारखंड गठन के समय से ही पारा मेडिकल जिला स्तरीय संवर्ग के पदों पर नियुक्ति-प्रोन्नति लंबित है, जबकि संवर्ग के सदस्यों को अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्रो में महत्वपूर्ण कार्य आवंटित हैं. ऐसे में बढ़ते कार्यबोझ के अनुरूप नियुक्ति-प्रोन्नति नहीं हाने से कर्मियों की कार्यक्षमता व गुणवत्ता प्रभावित हो रही थी. राज्य के सभी अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्र में पारा मेडिकल स्टॉफ की भारी कमी है. कई बार विधानसभा सदन में विधायकों द्वारा इस मसले पर सवाल उठाये गये थे. ऐसे में मुख्यंत्री हेमंत सोने की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में राज्य के स्वासथ्य सुविधा को बढ़ाने और राष्ट्रीय स्तर पर लाने के लिए एवं पारा मेडिकल कर्मियों में व्याप्त निराशा दूर करने के लिए नयी नियुक्ति नियमावली बनायी गयी है. इसके तहत नियमावली संवर्ग का गठन, भर्ती, नियुक्ति, परिवीक्षा, विभागीय परीक्षा, संपुष्टि, प्रोन्नति एवं अनुशासनिक कार्रवाई आदि किए जाने का प्रावधान किया गया है. सरकार ने विभिन्न श्रेणी में इनके वेतनमान भी फिक्स किया है. स्वास्थ्य विभाग जल्द ही इस पर अग्रतर कार्रवाई करेगा, नये सिरे से अस्पतालों में पारा मेडिकल स्टॉफ की भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी.



