JharkhandLead NewsRanchi

मनिका विधायक रामचंद्र सिंह को हाई कोर्ट से राहत, उनके खिलाफ दाखिल चुनाव याचिका खारिज

Ranchi: मनिका विधायक रामचंद्र सिंह को झारखंड हाई कोर्ट से राहत मिली है. मनिका विधायक के खिलाफ हरिकृष्ण सिंह द्वारा दायर इलेक्शन पिटीशन को झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया. कोर्ट ने इस इलेक्शन पिटीशन को सुनवाई योग्य नहीं माना. कोर्ट ने कहा कि नियम के तहत चुनाव परिणाम जारी होने के 45 दिनों के भीतर ही इलेक्शन पिटीशन दाखिल किया जा सकता है. लेकिन यह पिटीशन 98 दिनों की देरी से दाखिल किया गया है. इसलिए यह पिटीशन मेंटेनेबल नहीं है. मनिका विधायक रामचंद्र सिंह की ओर से  अधिवक्ता एलसीएन शाहदेव ने पक्ष रखा. उनकी ओर से कोर्ट को बताया कि विधानसभा चुनाव 2024 में मनिका विधानसभा से रामचंद्र सिंह ने जीत दर्ज की थी. चुनाव परिणाम 23 नवंबर 2024 को आया था. जबकि यह इलेक्शन पिटीशन 98 दिनों की देरी से यानी 15 अप्रैल 2025 को दाखिल की गई है. इसलिए यह चुनाव याचिका मेंटेनेबल नहीं है. दरअसल, प्रार्थी ने इलेक्शन पिटीशन दाखिल कर कहा था कि उक्त विधानसभा चुनाव के दौरान मनिका प्रत्याशी रामचंद्र सिंह ने अपने नामांकन पत्र में अपनी पत्नी के नाम पर 1.38 एकड़ में स्टोन क्रशिंग बिजनेस के बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी. इसलिए उनकी विधायकी खत्म की जाए.

Related Articles

Back to top button