
Ranchi : झारखंड एकेडमिक काउंसिल JAC के तत्कालीन उपाध्यक्ष फूल सिंह को झारखंड हाईकोर्ट से राहत मिली है. हाईकोर्ट के जस्टिस डॉ एसएन पाठक की कोर्ट ने जैक के तत्कालीन उपाध्यक्ष फूल सिंह को हटाने के सरकार के आदेश को निरस्त कर दिया है. दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने 23 जून को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
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कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि फूल सिंह को जैक का उपाध्यक्ष बनाया जाय और सभी तरह की सुविधाएं दी जाए. पिछली सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार और कुमारी सुगंधा ने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार ने जैक के तत्कालीन उपाध्यक्ष फूल सिंह को सितंबर 2020 में बिना किसी पूर्व सूचना के ही उनको पद से हटा दिया था. हटाने से पूर्व उन्हे न तो नोटिस दिया गया और न ही उनका पक्ष सुना गया. इस मामले में उनका पक्ष सुना जाना चाहिए था. इसलिए राज्य सरकार के उक्त आदेश को खारिज कर देना चाहिए.
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