
Mumbai: मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए मामले की CBI जांच का आदेश दिया है. परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर 100 करोड़ रुपये वसूली का आरोप लगाया है. बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि परमबीर सिंह द्वारा लगाये गये आरोप गंभीर है.
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माना जा रहा है कि CBI जांच के आदेश से महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें एक बार बढ़ सकती है. हाई कोर्ट जांच का आदेश देने के साथ ही 15 दिनों के भीतर पहली रिपोर्ट मांगी है. मालूम हो कि इससे पहले परमबीर सिंह सुप्रीम कोर्ट गये थे. सुप्रीम कोर्ट ने मामले को गंभीर बताते हुए हाई कोर्ट जाने की बात करते हुए याचिका को खारिज कर दिया था.
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बॉम्बे हाई कोर्ट ने आज याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा कि इस मामले में एफआईआर हुई है, पुलिस से जांच की अपील की गई थी. अनिल देशमुख राज्य के गृह मंत्री हैं, इसलिये राज्य की पुलिस से निष्पक्ष जांच की उम्मीद नहीं की जा सकती है.




