
Koderma : जिले के चंदवारा थाना क्षेत्र निवासी कवि कुमार को घर से बुलाकर हत्या किए जाने के मामले की सुनवाई में जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय तरुण कुमार की अदालत ने बुधवार को दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. मोहम्मद सिराज एवं मोहम्मद इम्तियाज दोनों चंदवारा निवासी को दोषी पाते हुए सश्रम आजीवन कारावास के साथ ही 25-25 हजार रुपया जुर्माना भी लगाया. जुर्माना नहीं दिए जाने पर आरोपियों को 1-1 वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. मामला वर्ष 2016 के 11 सितंबर का है.
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क्या है मामला
घटना की सूचक मृतक की मां आशा देवी पति बालेश्वर साव चंदवारा निवासी ने थाना में आवेदन देकर कहा था कि मोहम्मद सिराज सुबह आकर बाइक से मेरे पुत्र को थोड़ी देर में आ जाने की बात कह घूमने ले गया. जब एक घंटा तक मेरा पुत्र घर नहीं आया तो उसके फोन पर फोन लगाया गया. फोन स्विच ऑफ बता रहा था. इसी दौरान कुछ ग्रामीणों ने आकर मुझे सूचना दी कि आपका पुत्र गौरी पुल के नीचे मरा पड़ा है.
सूचना मिलने के बाद तुरंत पुलिस के सहयोग से उसे पार्वती क्लिनिक ले जाया गया जहां से उसे सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया. घटना के बाद उसकी मौत हो गयी.
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उसके शरीर व सर पर मारपीट व जख्म का निशान था.
इस मामले में अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक बलिराम सिंह ने 12 गवाहों का परीक्षण कराया. लोक अभियोजक बलिराम सिंह ने न्यायालय से अभियुक्तों को अधिक से अधिक सजा देने का आग्रह किया. वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता सत्यनारायण प्रसाद ने दलीलें पेश की.
अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने एवं अभिलेख पर उपस्थित साक्ष्यों का अवलोकन करने के उपरांत दोनो अभियुक्तों को 302 के तहत दोषी पाते हुए सजा मुकर्रर की और जुर्माना लगाया.
पिछले 6 साल से आरोपी है जेल में बंद
जिले के चर्चित कवि कुमार की हत्या मामले में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दोनों आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था जिसे हाईकोर्ट तक से जमानत नहीं मिली. दोनों आरोपी पिछले 6 साल से कोडरमा जेल में ही बंद हैं.
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