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प्रोत्साहन राशि और इंटरेस्ट नहीं मिलने पर उद्योग विभाग से हाईकोर्ट ने मांगा स्पष्टीकरण

Ranchi: औद्योगिक नीति के तहत मिलने वाली प्रोत्साहन राशि मामले में मंगलवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामला उद्योग विभाग के अवमाननावाद से भी सबंधित है. जिसकी सुनवाई जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की बेंच में हुई. याचिकाकर्ता कंपनी सुंदरम फेरो टेक प्राइवेट लिमिटेड की ओर से उद्योग विभाग से जानकारी मांगी गई. जिसमें पूछा गया कि 2012 के बाद से कंपनी को प्रोत्साहन राशि नहीं दिया गया. यहां तक की बैंक गारंटी पर मिलने वाला इंटरेस्ट भी कपंनी को नहीं दिया गया. कंपनी की तरफ से अधिवक्ता सुमित गाड़ोदिया ने विभाग की ओर से मामले में कोई कार्रवाई नहीं करने पर आदेश जारी करने का आग्रह किया. इसी मामले में हस्तक्षेप याचिका भी दायर की गयी थी. जिसमें बैंक गारंटी रिन्यू करने की मांग की गयी थी. इस दौरान कोर्ट ने विभाग से स्पष्टीकरण की मांग की.

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