
Ranchi: राज्य में पंचायत चुनाव की गहमागहमी जारी है. अलग-अलग जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए नामांकन का दौर जारी है. 14 मई से चार चरणों में चुनाव होने हैं. चुनाव शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से हो, इसके लिए सरकार गंभीर है. राज्य निर्वाचन आयोग के गाइडलाइन का अनुसरण किया जा रहा है. जिनके पास लाइसेंसी हथियार हैं, उनके लिए सरकार ने जरूरी सूचना जारी की है. अलग-अलग जिलों में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीसी के स्तर से इस संबंध में जरूरी निर्देश जारी किये जा रहे हैं. 30 अप्रैल तक हथियार सरेंडर करने को कहा जा रहा है. इसकी निगरानी के लिए अधिकारियों को जिम्मेदारी भी दी गयी है.
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क्या है हजारीबाग जिला प्रशासन का आदेश
हजारीबाग उपायुक्त ने कहा कि शस्त्र नियमावली 2016 के तहत जिला के सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को अपने-अपने नजदीकी थाना/ओपी/ शस्त्र एवं विक्रेता दुकान में 30 अप्रैल तक निश्चित रूप से जमा करने होंगे. यदि निर्धारित समय तक शस्त्र जमा नहीं किया जाएगा तो शस्त्र अधिनियम के तहत लाइसेंस को रद्द किया जाएगा.
क्या है लातेहार जिला प्रशासन की गाइडलाइन
लातेहार के उपायुक्त अबु इमरान ने जानकारी दी है कि त्रिस्तरीय पंचायत (आम) निर्वाचन-2022 में धन-बल एवं बाहुबल के प्रभावों को ध्यान में रखते हुए 24 से 30 अप्रैल 2022 तक सभी शस्त्र अनुज्ञप्ति धारियों की विस्तृत एवं व्यक्तिगत समीक्षा तथा आकलन किया जाएगा. समीक्षा के उपरांत विधि व्यवस्था के समुचित संधारण हेतु आवश्यक समझे जाने पर अनुज्ञप्तियों को प्रतिबद्ध कर हथियार जिला प्राधिकारियों के पास जमा करा दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि
1. जमानत पर छूटे व्यक्ति
2. अपराधिक इतिहास वाले व्यक्ति
3. किसी भी समय विशेषतः निर्वाचन के दौरान दंगा व बल आदि की घटनाओं में पूर्व से संलिप्त व्यक्ति के मामले में विशेष समीक्षा की जाएगी तथा चिन्हित किये गये ऐसे सभी अनुज्ञप्तिधारियों के शस्त्र को अभ्यर्थिता वापसी की अंतिम तिथि के एक सप्ताह के भीतर शस्त्र को प्रशासन के यहां जमा कराया जाना आवश्यक होगा.
शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों की विस्तृत एवं व्यक्तिगत समीक्षा एवं आकलन तथा शस्त्रों का भौतिक सत्यापन के लिए पदाधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित थाना व प्रखण्ड क्षेत्र के लिए दण्डाधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया है.
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