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Jharkhand: 14 मार्च से JAC मैट्रिक औऱ इंटर की परीक्षा, प्रशासन तैयार, दंडाधिकारियों की हुई प्रतिनियुक्ति

Ranchi: झारखंड में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा पूरे प्रदेश में 14 मार्च से शुरू हो रही है. परीक्षा को कदाचार मुक्‍त और शांतिपूर्ण कराने के लिए कई कदम उठाए गए हैं. परीक्षा केंद्रों के लिए जोनल-सह-गश्ती एवं स्टैटिक दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है.

झारखंड अधिविद्य परिषद (जैक) द्वारा आयोजित माध्यमिक वार्षिक परीक्षा 2023 और इंटर (कला, विज्ञान एवं वाणिज्य) वार्षिक परीक्षा 2023 को कदाचार मुक्त तथा शान्तिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने एवं विधि व्यवस्था संधारण के लिए रांची उपायुक्त एवं वरीय पुलिस अधीक्षक ने संयुक्ता आदेश जारी किया है. मैट्रिक परीक्षा 14 मार्च से 3 अप्रैल, 2023 तक होनी है. इसी तरह इंटर की परीक्षा 14 मार्च से 5 अप्रैल, 2023 तक आयोजित होगी.

जैक के आदेश के अनुपालन में परीक्षार्थियों को अपना प्रवेश पत्र लेकर ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश करना है. यदि किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने की आवश्यकता होती है तो केंद्र अधीक्षक एवं परीक्षा केंद्र पर प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी ही मौके पर निर्णय लेंगे एवं अनुमति देंगे.

परीक्षा कार्य के लिए वीक्षण कार्य में वैसे शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति का निर्देश दिया गया है, जिनकी सेवा का इतिहास उत्तम रहा हो. किसी भी परिस्थिति में शिक्षकेतर कर्मचारियों के प्रति व्यक्ति विशेष कार्य के लिए नहीं करने का निर्देश दिया गया है.

कदाचारमुक्त परीक्षा सम्पन्न कराने के लिए जोनल दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, स्टैटिक दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गयी है. प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को परीक्षा तिथि को ससमय प्रतिनियुक्ति स्थल पर योगदान सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है.

परीक्षा से संबंधित सभी केन्द्राधीक्षक को अपने परीक्षा केन्द्र से संबंधित प्रश्न पत्र सह उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने के लिए स्वयं या अपने किसी प्रतिनिधि (अभिप्रमाणित हस्ताक्षर के साथ) को संबंधित कोषागार (रांची) और बुंडू अनुमंडल एवं प्रखण्ड के बैंक के ब्रजगृह में भेजने का आदेश दिया गया है.

झारखंड परीक्षा संचालन अधिनियम 2001 के तहत नकल करना या नकल कराना या परीक्षा केन्द्र के इर्द-गिर्द नकल कराने के उदेश्य से घूमते हुए पाया जाना गैर जमानतीय अपराध घोषित है. केन्द्राधीक्षक को वैसे सभी तत्वों पर भी विशेष निगरानी रखने का निर्देश दिया गया है.

कदाचारमुक्त एवं शांतिपूर्ण परीक्षा संचालन के लिए जोनल-सह-गश्ती दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गयी है. साथ ही, स्टेटिक दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गयी है. स्टेटिक दाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी को परीक्षा केन्द्र पर अपने निर्धारित समय पर योगदान देने का आदेश दिया गया है. दंडाधिकारी को परीक्षा के दौरान परीक्षा केन्द्र में अनधिकृत प्रवेश को वर्जित रखने और परीक्षा का संचालन कदाचारमुक्त एवं शांति पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया है.

मैट्रिक परीक्षा के संचालन के लिए अपर जिला दंडाधिकारी कार्यालय कक्ष में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है. यह कक्ष परीक्षा तिथियों को पूर्वाहन 9 बजे से अपराह्न 6 बजे तक कार्यरत रहेगा. इस कक्ष में निम्न दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त रहेंगे, जो आवश्यकतानुसार किसी भी कार्य के लिए तैयार रहेंगे.

प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी

  1. कृष्ण मोहन सिंह मुण्डा, कनीय अभि०, लघु सिंचाई, रांची.
  2. अभिषेक कु० चौधरी, कनीय अभिo, लघु सिंचाई, रांची.
  3. मो० आजाद अंसारी, कनीय अभि०, पथ नि०वि शहरी, रांची.
  4. 4. सोहन कुमार कनीय अभि० पथ नि०वि० शहरी,रांची, रांची.
  5. नितेश बाखला, कनीय अभि०, लघु सिंचाई प्र०, रांची.
  6. असीम प्रिया आईन्द, अनुदेशक, प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र रांची.
  7. बिना पानी, महिला पर्य०, मांडर.
  8. अभिनव कुमार कनीय अभि०, लघु सिंचाई गुण नि०प्र०, रांची.
  9. आशीष राम, कनीय अभि0 लघु सिंचाई गुण नि0 प्र0 रांची.
  10. सुश्री जया किण्डो, सहा0 अभि0 पेयजल एवं स्वच्छता प्र०. हटिया योजना, रांची.

इंटरमीडिएट परीक्षा के संचालन के लिए अपर जिला दण्डाधिकारी कार्यालय कक्ष में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है. यह कक्षा परीक्षा तिथियों को पूर्वाहन 12 बजे से योगदान देगा. इस कक्ष में निम्न दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त रहेंगे, जो आवश्यकतानुसार किसी भी कार्य के लिए तैयार रहेंगे.

प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी

  1. सरिता लकड़ा, महिला पर्यo, बुढ़मू.
  2. मोहिनी तिर्की, महिला पर्य०, बेड़ो.
  3. अंशु प्रतिभा भेंगरा, महिला पर्य०, ओरमांझी.
  4. अर्पना तिर्की, महिला पर्यo, ओरमांझी.
  5. पुनम कुमारी, महिला पर्यo. नामकुम.
  6. संध्या कुमारी, महिला पर्य०, नामकुम.
  7. राजीव रंजन, मिश्रा, कनीय6 अभिo, पथ नि०वि० पथ प्र०, शहरी, रांची.
  8. धर्मेन्द्र कु. महतो, कनीय अभि० भ०नि०वि० भ.प्र.सं.2, रांची.
  9. मिलन कु. डे, कनीय अभि० भ०नि०वि० म.प्र. सं. 2. रांची.
  10. धर्मजय कु० सोनी, कनीय अभि० भ०नि०वि० भ.प्र. सं. 2. रांची

प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को ससमय अपने कार्य निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है. प्रतिनियुक्त स्टैटिक दंडाधिकारी/पुलिस पदाधिकारी/पुलिस बल को परीक्षा तिथि को परीक्षा प्रारंभ होने के दो घण्टा पूर्व परीक्षा केंद्र में अपना योगदान सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है.

रांची सदर अनुमंडल पदाधिकारी को परीक्षा केंद्र का औचक निरीक्षण एवं विधि व्यवस्था के सम्पूर्ण प्रभार में रहने के एवं परीक्षा केंद्रों के आस-पास धारा 144 लागू करने और पुलिस उपाधीक्षक नगर/हटिया भ्रमणशील रहकर उक्त परीक्षा केंद्रों में निगरानी करने का आदेश दिया गया है.

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