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झारखंड सूचना आयोग: मुख्य सूचना आयुक्तों को मिलने वाले विशेष अतिरिक्त पेंशन पर महंगाई भत्ता भी अनुमान्य

Ranchi: झारखंड राज्य सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्तों को मिलने वाले विशेष अतिरिक्त पेंशन पर महंगाई भत्ता को अनुमान्य कर दिया गया है. नौ फरवरी 2023 की कैबिनेट की स्वीकृति के बाद इस संबंध में कार्मिक प्रशासनिक सुधार राजभाषा विभाग ने संकल्प भी जारी कर दिया है. उक्त महंगाई भत्ता का लाभ सूचना का अधिकार संशोधन अधिनियम 2019 के लागू होने के पूर्व नियुक्त राज्य मुख्य सूचना आयुक्तों को देय होगा. इस संबंध में विधि मंत्रालय भारत सरकार की ओर से भी पत्र आया था जिसमें हाइकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन और सेवा सर्व संशोधित 2018 में किए गये प्रावधानों के के बारे में सूचित किया गया. इसी आलोक में झारखंड सरकार ने झारखंड राज्य सूचना आयोग के वेतन एवं भत्ते तथा अन्य सेवा शर्त एवं बंधेज में संशोधन किया है.
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मुख्य सूचना आयुक्त सहित सभी सूचना आयुक्त के पद खाली

झारखंड में राज्य सूचना आयोग में अभी मुख्य सूचना आयुक्त सहित सभी सूचना आयुक्तों का पद लंबे समय से रिक्त है. इन पदों पर नियुक्ति के लिए कार्मिक विभाग ने कई बार आवेदन भी मांगे, पर अभी तक राज्य सरकार ने नियुक्ति नहीं की है. पद रिक्त रहने की वजह से सूचना आयोग में सूचना के गारंटी अधिनियम 2005 के तहत दिए गये सूचना अधिकार के आवेदन पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है. बता दें कि 2020 में प्रभारी मुख्य सूचना आयुक्त हिमांशु शेखर चौधरी का कार्यकाल समाप्त होने के बाद से मुख्य सूचना आयुक्त का पद खाली है.

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