
Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट ने पदोन्नति से संबंधित एक मामले की सुनवाई करते हुए जेपीएससी और विनोबा भावे विश्वविद्यालय को शो कॉज जारी किया है. अदालत ने दोनों को यह बताने को कहा है कि कोर्ट के आदेश का अब तक पालन क्यों नहीं किया गया. जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत ने राजेश कुमार याचिका पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को यह निर्देश दिया.
प्रार्थी राजेश कुमार ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है. याचिका में कहा गया है कि विश्वविद्यालय ने उन्हें प्रमोशन नहीं दिया था. इसके खिलाफ उन्होंने याचिका दायर की थी.
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इस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने उन्हें विश्वविद्यालय में आवेदन देने का निर्देश दिया था. उनकी ओर से आवेदन भी दिया गया, लेकिन अभी विश्वविद्यालय की ओर से उनकी प्रोन्नति पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है.
जबकि कोर्ट ने विश्वविद्यालय को इस पर निर्णय लेकर जेपीएससी को भेजने का निर्देश दिया था. इस पर विश्वविद्यालय की ओर से कहा गया कि निर्णय लेकर जल्द ही जेपीएससी को अनुशंसा भेजी जाएगी.
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