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Jharkhand: माननीयों पर दर्ज मामलों पर सुनवाई पूरी करने के लिए होगा कोषांग का गठन

Ranchi: झारखंड के जनप्रतिनिधियों पर दर्ज सभी आपराधिक मामलों का स्पीडी ट्रायल होगा. गवाहों को समय पर उपस्थित करने के लिए सीआईडी की निगरानी में एक कोषांग का गठन किया जायेगा. झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद गृह विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है. सभी जिलों के एसपी को सरकारी या गैरसरकारी गवाहों की उपस्थिति कराने का निर्देश दिये गये है. इस कोषांग के प्रभारी जिले के मुख्यालय डीएसपी होंगे, वहीं न्यायालय से समन्वय के लिए प्रत्येक जिले के एक इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी को नोडल पदाधिकारी नियुक्त किये जायेगे.
जिला के नोडल पदाधिकारी अपने क्षेत्र के विशेष न्यायालय से संपर्क स्थापित कर गवाहों की उपस्थिति कराएंगे.

जिलों से समन्वय स्थापित करने के लिए सीआईडी एसपी को नोडल पदाधिकारी बनाया गया है. सभी जिलों के एसपी को निर्देश दिया गया है कि जिलों के मुख्यालय डीएसपी व इंस्पेक्टर कांड को लेकर सीआईडी के गठित कोषांग के साथ समन्वय स्थापित रखेंगे. प्रत्येक जिले में ट्रायल के लिए नियुक्त नोडल पदाधिकारी अपने जिला के पीपी, एपीपी के साथ विशेष न्यायालय के पीपी से भी संपर्क स्थापित रखेंगे. वारंट, समन का निष्पादन ससमय करने का निर्देश भी दिया गया है.

हर माह हाईकोर्ट में देनी है प्रगति रिपोर्ट

सांसदों-विधायकों से जुड़े आपराधिक मामलों की कानूनी प्रक्रिया में बेवजह की देरी पर झारखंड हाईकोर्ट गंभीर है. राज्य के सांसद-विधायकों के लंबित आपराधिक मामलों का तेजी से ट्रायल कर मामलों का निपटारा करने के लिए कहा गया था. झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद विशेष कोर्ट में जिलों के क्षेत्राधिकार निर्धारित किए गए हैं. गौरतलब है कि झारखंड में विधायक और सांसद रहे लोगों पर कुल 165 केस दर्ज हैं. जनप्रतिनिधियों पर हत्या, डकैती, जालसाजी, चोरी, दंगा जैसे गंभीर कांड में मामले दर्ज हैं. जानकारी के मुताबिक, झारखंड हाईकोर्ट में प्रत्येक माह माननीयों पर दर्ज कांडों की अद्यतन रिपोर्ट भी दी जानी है. कई मामलों में आरोप पत्र दाखिल नहीं किया गया है. कुछ में अनुसंधान जारी है और कुछ गवाही के स्टेज पर है. कई पुराने मामले में अनुसंधान पूरी नहीं हुई है. कई मामलों में आरोप गठन नहीं हुआ.

मामले की सुनवाई के लिए छह विशेष कोर्ट

मामले की सुनवाई के लिए छह जिलों में विशेष कोर्ट का गठन किया गया है. जिसमें रांची, धनबाद, हजारीबाग, दुमका, डाल्टेनगंज और प सिंहभूम का नाम शामिल है, इन कोर्ट के दायरे में अन्य जिलों के आयेगे. रांची के क्षेत्राधिकार में रांची, लोहरदगा, खूंटी, गुमला, सिमडेगा, धनबाद के क्षेत्राधिकार में धनबाद, गिरिडीह, बोकारो, हजारीबाग के क्षेत्राधिकार में हजारीबाग, कोडरमा, रामगढ़, चतरा, दुमका के क्षेत्राधिकार में दुमका, देवघर, पाकुड़, साहिबगंज, जामताड़ा व गोड्डा, डालटनगंज के क्षेत्राधिकार में डालटनगंज, गढ़वा, लातेहार और प सिंहभूम के क्षेत्राधिकार में पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला-खरसांवा जिले आयेगे.

 

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